मुरैना10 घंटे पहले
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भारत निर्वाचन आयोग के मापदंडों के अनुसार विधानसभा निर्वाचन में उम्मीदवार के अधिकतम खर्च की सीमा 28 लाख रुपए होगी। इसका इन्हें निर्धारित प्रारूप में दिन-प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा। यह व्यय लेखा उन्हें निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा में जमा करना होगा। उम्मीदवार को अपने बैंक खाते खुलवाने होंगे। निर्वाचन संबंधी खर्च का लेन-देन चेक के माध्यम से करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को प्राप्त सभी राशि बैंक खाते में जमा कराना होगी। 20 हजार रुपए तक की वह नगद राशि ले सकता हैं, उससे अधिक राशि चेक से लेना होगी।