- Hindi News
- Local
- Mp
- Jabalpur
- Collectors Taking Information Related To Construction During Inspection Of Flyover, After Change Will Now Be Able To Keep Documents In Mobile
जबलपुर20 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स 2020 के तहत अब सड़क पर गाड़ी के कागजात चैक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपकी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही अब आपको ड्राइविंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे तमाम कागजातों को पास रखने की जरूरत नहीं होगी।
एक अक्टूबर से मोटर वाहन एक्ट के नये नियम लागू हो गए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे-लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जाएगा। यानी कि अब आपको इन सब को पास रखने की जरूरत नहीं होगी। जाँच के दौरान आप इनकी डिजिटल कॉपी दिखा सकते हैं।
कागजात की ऑनलाइन होगी जाँच
जानकारी के अनुसार राज्य परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वाहन चालक से दस्तावेजों की माँग नहीं की जाएगी। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके जरिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी या संभागीय परिवहन अधिकारी को गाड़ी का नंबर अपनी मशीन में डालकर खुद ही सारे कागजातों की जाँच करनी होगी। ट्रैफिक अधिकारियों के पास भी दस्तावेजों से जुड़ी सभी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। वाहन दस्तावेजों की जाँच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले फिजिकल डॉक्युमेंट्स की माँग नहीं की जाएगी।
जानकारी के अनुसार नया सॉफ्टवेयर परिवहन सॉफ्टवेयर से लिंक हो जाएगा। इसमें वाहन के नंबर डालने पर संबंधित वाहन के सभी कागजातों की जाँच की जा सकेगी। अगर किसी शहर के पुलिस कर्मी के पास डिवाइस उपलब्ध नहीं हैं तो स्मार्ट मोबाइल फोन पर सॉफ्टवेयर अपलोड करके भी कागजात की जाँच की सकेगी। वाहन चालक गाड़ी में कागजात स्वेच्छा से अपने पास रख सकते हैं।
ड्राइविंग के दौरान कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। जिसके तहत अब गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग न हो। हालाँकि ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम भी 1 अक्टूबर से लागू हो गया है।
जल्द लागू होगी नई व्यवस्था
नए मोटर-व्हीकल एक्ट के तहत जल्दी ही नई व्यवस्था लागू की जाएगी। संभवत: एक माह के अंदर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो सकती है। इससे लोगों को आसानी होगी, मोबाइल पर दस्तावेज की डिजीटल कॉपी मान्य दस्तावेज होगी। – अगम जैन, एएसपी ट्रैफिक