जबलपुर15 घंटे पहले
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जय सिंह सरोते ने तेंदुआ, हिरण और चीतल की खाल तस्करी करने वाले छतरपुर निवासी उमेश पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 17 सितंबर 2020 को टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने रेलवे स्टेडियम जबलपुर के पास कार क्रमांक एमपी-16-सीबी-3332 सवार छतरपुर निवासी उमेश पटेल, पन्ना निवासी जितेन्द्र तिवारी और ओम प्रकाश सेन के पास से तेंदुआ, हिरण और चीतल की एक-एक खाल बरामद की थी।
इस मामले में आरोपी उमेश पटेल की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज साहू के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
जिला अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी गढ़ा निवासी धीरज गोंटिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह घटना 14 फरवरी 2019 की है। आरोपी ने नाबालिग को शादी का झाँसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
दुराचार के आरोपी को जेल भेजा, जमानत अर्जी निरस्त
जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रांझी निवासी रोहित बंशकार की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। 14 जून 2020 को आरोपी एक नाबालिग किशोरी को भगा ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती की। शासन की ओर से अतिरिक्त डीपीओ अजय जैन ने पक्ष रखा।