Garba, no moving ceremonies will be held in Navratri, even more than ten persons are allowed to go to immersion, guidelines regarding Dussehra continue, shops will not open after 8 pm | नवरात्रि में गरबे, चल समारोह नहीं होंगे, विसर्जन में दस से ज्यादा व्यक्तियों के जाने पर भी रोक, दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी, रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें

Garba, no moving ceremonies will be held in Navratri, even more than ten persons are allowed to go to immersion, guidelines regarding Dussehra continue, shops will not open after 8 pm | नवरात्रि में गरबे, चल समारोह नहीं होंगे, विसर्जन में दस से ज्यादा व्यक्तियों के जाने पर भी रोक, दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी, रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें


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सागर18 घंटे पहले

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कोरोना काल के दौरान अगले एक माह में त्योहारों को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके बाद कलेक्टर दीपक सिंह ने अधिकारियों को गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए। गाइडलाइन के हिसाब से इस बार गरबे, चल समारोह और विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इधर विसर्जन के लिए चल समारोह की अनुमति नहीं देने का दुर्गोत्सव समितियों ने विरोध शुरू कर दिया है।

समितियों के सदस्यों का कहना है कि जब राजनीतिक कार्यक्रमों में पर्याप्त भीड़ जुटाए जाने की अनुमति दी जा रही है तो फिर धार्मिक आयोजनों में पाबंदियां क्यों लगाई जा रही है।

शहर की सबसे पुरानी दुर्गोत्सव समिति ने तो चल समारोह के रूट में परिवर्तन और 100 से कम लोगों के शामिल होने की अनुमति देने के विरोध में चल समारोह निकालना ही फिलहाल स्थगित कर दिया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि जब तक परंपरागत रूट और कम से कम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती। तब तक समिति प्रतिमा का विसर्जन नहीं करेगी। समिति ने 6 माह बाद चैत्र नवरात्र के दौरान परंपरा के अनुसार चल समारोह निकालने की चेतावनी दी है।

साथ ही इस नवरात्र में प्रतिमा का मंत्रों के जरिए विसर्जन कर चैत्र नवरात्र तक प्रतिमा को रखे रहने ने की बात कही है।

त्योहारों को लेकर जारी हुए ये निर्देश

  • सार्वजनिक स्थानों पर दुर्गा प्रतिमा और ताजिए के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 90 वाई 45 फीट होगा।
  • झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग हो।
  • मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी।
  • विसर्जन के लिए आयोजकों को नगर निगम क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट और जिले में एसडीएम से अनुमति लेना होगी।
  • धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी।
  • विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की भी अनुमति नहीं होगा।
  • गरबे का आयोजन नहीं होगा।
  • रावण दहन के पूर्व श्रीराम चल समारोह केवल प्रतीकात्मक होगा।
  • रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे।
  • दुकानें व रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। रात 10.30 से सुबह 8 बजे तक बिना कारण आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है।



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