रतलाम12 मिनट पहले
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कोरोना के चलते सरकार ने हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब जनवरी की जगह जुलाई 2021 से ज्वेलरी पर हॉलमार्क जरूरी होगा। इससे ज्वेलर्स को राहत मिली है। इसके पहले सरकार ने हाॅलमार्क ज्वेलरी बेचना 15 जनवरी 2021 से जरूरी कर दिया था। लेकिन कोरोना काल के चलते सर्राफा व्यापारी को समय नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में तारीख आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने अब हॉलमार्किंग ज्वेलरी की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। अब 1 जुलाई 2021 से इसे अनिवार्य किया जाएगा। सरकार द्वारा हाॅलमार्किंग ज्वेलरी जरूरी करने के पीछे वजह ग्राहकों तक शुद्ध सोना पहुंचाना है। ग्राहक जब किसी ज्वेलर से गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो उनको पता नहीं होता कि सोना कितना शुद्ध है] इसलिए सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का ऐलान किया। अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही एक साल की जेल भी हो सकती है।
हम तो हाॅलमार्किंग से भी शुद्ध सोना बेचते हैं
सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष झमक भरगट ने बताया कि सरकार भले ही हाॅलमार्किंग ज्वेलरी बेचना जरूरी करने जा रही है लेकिन हम तो पहले से हाॅलमार्किंग ज्वेलरी से भी शुद्ध सोना बेच रहे हैं। हाॅलमार्किंग में 91.5 फीसदी शुद्ध सोना मिलता है हम 92 फीसदी शुद्ध सोना बेचते हैं।