खंडवा20 घंटे पहले
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जिला शिक्षा अधिकारी संजीव भालेराव ने जिले की अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क समाहित कर विद्यार्थियों से न ले। साथ ही शुल्क के अभाव में किसी भी छात्र का संस्था से नाम भी नहीं काटा जाए। कोविड-19 की स्थिति के कारण अभिभावकों पर अन्य वित्तीय भार न आए इसका ध्यान रखें। शाला शुल्क में केवल ट्यूशन फीस पालकों की आर्थिक स्थिति के अनुसार किश्तों में ली जाए। इसके बावजूद भी किसी संस्था की शिकायत मिलती है तो उसका प्रकरण एमपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड को कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा।