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- Shivraj Singh Chauhon: MPUnlock Guidelines | Madhya Pradesh Coronavirus Update; Unlock 5 Guidelines & Rules Released By Shivraj Singh Chauhan Government
भोपाल7 मिनट पहले
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भोपाल समेत पूरे मध्यप्रदेश में शुक्रवार से सभी बाजार और कार्यक्रम सामान्य रूप से संचालिक होने लगेंगे। हालांकि इसके लिए शासन द्वारा गाइड लाइन का पालन करना होगा। यह फोटो भोपाल के न्यू-मार्केट की है।
- नई गाइललाइन 16 अक्टूबर से प्रदेश भर में लागू होगी
- बंद कमरे में 200 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते
केंद्र सरकार के अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी करने के बाद आज मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अब दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। कार्यक्रम सामान्य रूप से हो सकेंगे, लेकिन 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गृह विभाग के अनुसार सभी सामाजिक शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन कार्यक्रम में जन समूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह सभी गाइडलाइन 16 अक्टूबर यानी कल से प्रदेश भर में लागू हो जाएंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा आज सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए।
इन दिशा निर्देशों का करना होगा पालन
- सभी तरह के कार्यक्रम के लिए खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है।
- सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
- 100 से अधिक संख्या वाले जनसमूह कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की पहले से अनुमति लेनी होगी।
- यह सभी कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन के बाहर ही आयोजित किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता।
- जिला प्रशासन को अनुमति पत्र में दिन, समय, स्थान और संभावित संख्या को बताना अनिवार्य है।
- कलेक्टर इसकी अनुमति देगा। इसमें शर्तों के साथ आयोजक की जवाबदारी तय रहेगी।
- 100 से अधिक संख्या वाले सभी तरह के आयोजनों की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य।
- आयोजकों को इसे 48 घंटे के अंदर जिला प्रशासन में जमा करवाना होगा।
- प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
- कलेक्टर द्वारा सभी धार्मिक स्थल जहां बंद कमरा या हॉल में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी।
- बंद कमरे में किसी भी स्थिति में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं।
- कार्यक्रम में शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
- अब 8:00 बजे तक दुकान बंद करने के भी आदेश रद्द।शुक्रवार से दुकानें, बाजार और मॉल अपने समय अनुसार खुल और बंद हो सकेंगे।