If the traffic police wants, then the license can also be canceled through the web portal. | यदि ट्रैफिक पुलिस चाहे तो वेब पोर्टल के माध्यम से भी रद्द कर सकती है लाइसेंस

If the traffic police wants, then the license can also be canceled through the web portal. | यदि ट्रैफिक पुलिस चाहे तो वेब पोर्टल के माध्यम से भी रद्द कर सकती है लाइसेंस


जबलपुर17 घंटे पहले

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प्रतीकात्मक फोटो

  • नए रूल्स में पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल पर होगी अपडेट

नए ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत अब वाहनों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा और यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करना चाहती है तो वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकती है, साथ ही चालक तथा ट्रैफिक अधिकारी की पहचान भी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। डीएसपी मयंक सिंह चौहान के मुताबिक फिलहाल शहर में ट्रैफिक पुलिस चैकिंग के दौरान मोबाइल पर दस्तावेजों को मान्य कर रही है।

आने वाले कुछ माह में नए नियम के तहत किसी ड्राइवर या वाहन का निरीक्षण करने के उपरांत उसका रिकॉर्ड भी पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल इससे संबंधित गाइडलाइन शासन स्तर पर ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध नहीं कराई गई। गाइडलाइन मिलते ही नए नियम के अनुसार कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत वे सभी लोग जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के अंतर्गत जुर्माना देना होगा।

मोबाइल में दस्तावेज स्टोर करें| नए ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर कर सकते हैं। इससे चालक को कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज माँगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।



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