In the Honey Trap case, documents did not have to be produced heavily; contempt notice to erstwhile ADG, DIG, TI | हनी ट्रैप मामले में दस्तावेज पेश नहीं करना पड़ा भारी; तत्कालीन एडीजी, डीआईजी, टीआई को अवमानना का नोटिस

In the Honey Trap case, documents did not have to be produced heavily; contempt notice to erstwhile ADG, DIG, TI | हनी ट्रैप मामले में दस्तावेज पेश नहीं करना पड़ा भारी; तत्कालीन एडीजी, डीआईजी, टीआई को अवमानना का नोटिस


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इंदौर2 घंटे पहले

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फाइल फोटो

  • अब 6 नवंबर को फिर सुनवाईॉ, अफसरों को अवमानना पर भी जवाब देना होगा

हनी ट्रैप मामले की आरोपी श्वेता पति विजय जैन के यहां से जब्त इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज जिला व सत्र न्यायालय में पेश नहीं किया जाना एसआईटी को भारी पड़ गया। सोमवार को न्यायालय ने तत्कालीन एडीजी विपिन माहेश्वरी, एडीजी मिलिंद कानस्कर, डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र, पलासिया थाने के निरीक्षक शशिकांत चौरसिया को कोर्ट की अवमानना किए जाने पर नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने लिखा है कि बार-बार नोटिस के बाद भी एसआईटी, पलासिया थाना रुचि नहीं ले रहा है। सोमवार को यह मामला विशेष न्यायालय में सुनवाई के लिए लगा था। श्वेता के वकील धमेंद्र गुर्जर ने कहा कि एसआईटी जबरन मामले को लंबा खींचने में लगी है। आरोप तय नहीं हो रहे, जमानत का लाभ भी श्वेता को नहीं दिया जा रहा। कोर्ट के नोटिस का असर भी नहीं हो रहा।

कोर्ट ने कब-कब दिए नोटिस
कोर्ट ने सबसे पहले 19 अगस्त, फिर 21 अगस्त को पत्र लिखा कि 26 अगस्त तक गैजेट्स पेश किए जाएं। 3 सितंबर को कोर्ट ने फिर सख्ती से पत्र लिखते हुए दस्तावेज देने को कहा। 7 सितंबर को पलासिया थाने ने बताया कि दस्तावेज जांच के लिए गए हैं। जैसे ही जांच पूरी होगी, दस्तावेज मिल जाएंगे तो पेश कर दिए जाएंगे। 21 सितंबर को निरीक्षक चौरसिया कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने 15 दिन का समय लिया।

– अब 6 नवंबर को सुनवाई, अवमानना पर देना होगा जवाब
फिर सुनवाई हुई तो पता चला चौरसिया एक जांच के लिए बाहर गए हुए हैं। एसआईटी यह भी बताने की स्थिति में नहीं है कि जब्त दस्तावेज हासिल करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए। कोर्ट में अब 6 नवंबर को फिर सुनवाई होगी, तब अफसरों को अवमानना पर भी जवाब देना होगा।



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