Madhya Pradesh Bypolls Nomination Last Day 2020; Now ElectionExpenses Will Be Added To Candidate Account | राजनीतिक दलों को हर दिन का रखना होगा हिसाब, निजी मकानों या अन्य संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए भी लेना होगी मालिक की अनुमति

Madhya Pradesh Bypolls Nomination Last Day 2020; Now ElectionExpenses Will Be Added To Candidate Account | राजनीतिक दलों को हर दिन का रखना होगा हिसाब, निजी मकानों या अन्य संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए भी लेना होगी मालिक की अनुमति


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इंदौर15 मिनट पहले

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बैठक में ऑब्जर्वर रूपवंत सिंह, व्यय ऑब्जर्वर शील आशीष और पुलिस ऑब्जर्वर अजीतसिंह यादव उपस्थित थे।

  • सांवेर उपचुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कलेक्टर ने दी जानकारी
  • 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला दो लाख 70 हजार से अधिक मतदाता करेंगे

सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला दो लाख 70 हजार से अधिक मतदाता करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन संबंधी विभिन्न नियमों, निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी। निजी मकानों या अन्य संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए मकान मालिक की अनुमति लेना होगी। प्रचार सामग्री में प्रत्याशी या दल अथवा चुनाव चिन्ह का उपयोग करने के लिए प्रत्याशी की सहमति जरूरी है। प्रत्याशियों को आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा। दस हजार से अधिक राशि के भुगतान चेक से करना होंगे।

यह जानकारी कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के साथ हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंे दी। कलेक्टर ने कहा कि मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव की व्यवस्था की है, जिससे मतदाता भयमुक्त होकर वोट डाल सकें। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग व कोविड के मरीज मतदाताओं को डाक से मतदान करने का कार्य 22 अक्टूबर से शुरू कर 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके लिए 60 दल बनाए गए हैं। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इस कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्ती होगी। वोटर स्लिप का वितरण 23 से 28 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा। डीआईजी हरिनारायणाचारी मिश्र ने सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन गतिविधियों पर चौकस नजर रखी जा रही है। निगरानी के लिए 25-25 एसएसटी और एफएसटी दल क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं।

बैठक में कलेक्टर ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, इसके लिए केंद्रों पर कोरोना से बचाव के सभी इंतजाम किए गए हैं। 21 अक्टूबर को वोटिंग मशीन, वीवी पैड का रैंडमाइजेशन किया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग तथा कोविड के मरीज मतदाताओं को डाक से मतदान करने का काम 60 सदस्यीय दल 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक करवाएगा। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतदाताओं को वोटर स्लिप का वितरण 23 से 28 अक्टूबर के बीच किया जाएगा।

प्रत्याशियों को नियमों का पालन करते हुए पोस्टर, पैम्पलेट, बैनर, फ्लेक्स आदि प्रचार सामग्री प्रकाशित करवाने के संबंध में मुद्रक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या, प्रकाशक आदि की जानकारी प्रचार सामग्री में देना होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को राेज का हिसाब निर्धारित प्रारूप में रखना होगा। वहीं, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पर्याप्त बल उपलब्ध रहेगा। निर्वाचन गतिविधियों पर चौकस नजर रखी जा रही है। निगरानी के लिए 25-25 एसएसटी और एफएसटी दल क्षेत्र का लगातार दौरान कर रहे हैं। जिलें में बड़ी संख्या में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।



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