The school cannot collect tuition fees, but the board is charging examination fees | स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा नहीं ले सकता, लेकिन माशिमं वसूल रहा बोर्ड का परीक्षा शुल्क

The school cannot collect tuition fees, but the board is charging examination fees | स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा नहीं ले सकता, लेकिन माशिमं वसूल रहा बोर्ड का परीक्षा शुल्क


रतलाम26 मिनट पहले

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मप्र हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर आदेश जारी किया है। इसमें कोई भी स्कूल शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कोई राशि नहीं ले सकता है लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल 9वीं एवं 10 के साथ 12वीं बोर्ड का परीक्षा शुल्क ले रहा है। इससे प्रदेश सरकार को शुल्क निरस्त करना चाहिए। यह मांग मप्र प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में की। इसमें बताया कि माशिमं द्वारा निजी स्कूलों को कक्षा 9वीं से 12वीं की संबद्धता शुल्क जमा कराने के लिए जारी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर रखी गई है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण स्कूल 8 माह से बंद हैं। सभी स्कूलों की आर्थिक दशा खराब है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही संबद्धता शुल्क अभी नहीं लिया जाए। 9वीं से 12वीं मान्यता नवीनीकरण व संबद्धता आगामी 3 साल के लिए बिना किसी शुल्क व आवेदन के प्रदान की जाए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा, जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश पुरोहित, दिनेश मेहता, स्वतंत्र पाल सिंह देवड़ा, महेश परमार, विशाल सिंह चावड़ा, प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य मौजूद थे।



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