Contempt of court order is heavy, PHE’s ENC and Chief Engineer fined 25-25 thousand rupees | कोर्ट के आदेश की अवमानना पड़ी भारी, पीएचई के ईएनसी और चीफ इंजीनियर पर लगा 25-25 हजार रुपए का जुर्माना

Contempt of court order is heavy, PHE’s ENC and Chief Engineer fined 25-25 thousand rupees | कोर्ट के आदेश की अवमानना पड़ी भारी, पीएचई के ईएनसी और चीफ इंजीनियर पर लगा 25-25 हजार रुपए का जुर्माना


ग्वालियर11 मिनट पहले

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ग्वालियर हाईकोर्ट ने दो इंजीनियरों पर कोर्ट की अवमानना करने पर जुर्माना लगाया है।

  • मामला खलासी और मैकेनिक को नियमित वेतनमान का लाभ देने का

हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करना पीएचई विभाग के इंजीनियर इन चीफ (ईएनसी) और चीफ इंजीनियर को भारी पड़ गया। पीएचई में खलासी रामदास कुशवाह और मैकेनिक गोपाल कुशवाह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मप्र हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दोनों अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें 15-15 हजार रुपए दोनों याचिकाकर्ताओं को और शेष 20 हजार रुपए हाईकोर्ट परिसर स्थित डिस्पेंसरी के खाते में जमा कराने का आदेश दिया गया है, ताकि कोविड से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री खरीदकर स्टाफ में बांटी जा सके।

एडवोकेट देवेश शर्मा ने बताया कि रामदास कुशवाह और गोपाल कुशवाह ने नियमित वेतनमान और स्थाई वर्गीकरण के दिनांक से एरियर की राशि के भुगतान की मांग करते हुए याचिका दायर की। दोनों की याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 18 मई 2011 को विभाग को तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया।

हालांकि, विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को सही माना। हालांकि, 8 अक्टूबर 2012 को अपील खारिज होने के बाद भी विभाग ने दोनों कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया। इस पर 2015 में अवमानना याचिका दायर की गई। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन करने में आठ साल का विलंब हुआ है। कोर्ट का भी बहुमूल्य समय बर्बाद किया गया, जबकि अधिकारी चाहते तो अवमानना याचिका दायर करने की नौबत ही नहीं आती।



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