चीनी पटाखों पर बैन: ई-कामर्स साइट पर चीनी पटाखों का आर्डर दिया तो होगी जेल

चीनी पटाखों पर बैन: ई-कामर्स साइट पर चीनी पटाखों का आर्डर दिया तो होगी जेल


इंदौर3 घंटे पहले

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  • कलेक्टर ने चीनी पटाखों की खरीद बिक्री, लाने ले जाने को लेकर लगाई धारा 144

दीपावली के लिए ई-कॉमर्स साइट से चीनी पटाखों के ऑर्डर नहीं दिए जा सकेंगे। कलेक्टर ने इंदौर में चीनी पटाखों की खरीदी-बिक्री, स्टोरेज और परिवहन पर धारा 144 लगाते हुए रोक लगा दी है। इसके लिए ई-कॉमर्स साइट पर जिला प्रशासन नजर भी रख रहा है।

राज्य सरकार द्वारा पटाखों को लेकर लिए गए फैसले के बाद इंदौर में भी इसको लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। इन आदेश के तहत इंदौर में चीनी और अन्य विदेशी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इन्हें अपने पास रखना, इनका परिवहन करना और बेचना अवैध गतिविधियों में शामिल होना माना जाएगा। ये आदेश ई-कामर्स साइट्स पर भी लागू होगा। इन साइट्स पर विदेशी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी जिला प्रशासन नजर रख रहा है।

इंदौर के सभी एसडीएम और पुलिस के अफसरों को भी विदेशी पटाखों की खरीद बिक्री और स्टोरेज पर नजर रखने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें पटाखों की बिक्री करने वाले दुकानदारों और पटाखों का स्टोरेज करने वालों के यहां जांच करने के लिए भी कहा गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति के पास विदेशी पटाखों के मिलने पर उसके खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने की कार्रवाई उस पर की जाएगी।



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