Driving License बनवाने वालों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, लिए कई बड़े फैसले

Driving License बनवाने वालों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, लिए कई बड़े फैसले


अब हर रोज 300 लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट कराए जाने का फैसला लिया गया है.

Driving License News: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग (Uttar Pradesh Transport Department) ने अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है. अब हर रोज 300 लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट कराए जाएंगे. वहीं स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब हर रोज 225 आवेदकों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.


  • News18Hindi

  • Last Updated:
    November 9, 2020, 4:27 PM IST

नोएडा. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Uttar Pradesh Government) ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) और इससे संबंधित 24 प्रकार के सरकारी सावओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है. राज्य की परिवहन विभाग (Uttar Pradesh Transport Department) ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए अब हर रोज 300 लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट कराए जाने का फैसला लिया है. वहीं, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब हर रोज 225 आवेदकों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. परिवहन विभाग के मुताबिक नई व्यवस्था फिलहाल लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा परिवहन कार्यलयों में शुरू की गई है.

अब इतने बनेंगे लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस
बता दें कि अनलॉक के बाद भी राज्य में कई परिवहन कार्यलयों में 60 लर्निंग और इतने ही स्थाई लाइसेंस के लिए प्रतिदिन का स्लॉट बुक किए जाते थे. इससे आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही थी. आवेदनों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी. ऐस में परिवहन विभाग ने हजारों लोगों को सहूलियत दी है. फिलहाल लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जिले में परिबहन विभाग ने ये सुविधाएं शुरू की है.

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अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले जरूरी होगा Covid टेस्ट.

कोरोना काल में इसलिए रफ्तार रुक गई थी
गौरतलब है कि कोरोना के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस सभी प्रकार की प्रक्रिया रोक दी गई थी. अनलॉक में भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखते हुए डीएल बनाने का काम धीमा हो गया था. इसे अब फिर से एक बार धीरे-धीरे शुरू रफ्तार दिया जा रहा है.

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क्या कहना है परिवहन विभाग का
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त धीरज साहू के मुताबिक राज्य में जनहित गारंटी अधिनियम के तहत विभाग की 24 सेवाएं शामिल की गईं हैं. ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर वाहनों और व्यवसायिक वाहनों के पंजिकरण की नई व्यवस्था में डीलरों पर अब यह बाध्यता नहीं रह गई है कि वे वाहनों के पंजीयन के लिए मूल दस्तावेज आरटीओ ऑफिस पहुंचाएं. फिलहाल लखनऊ और गाजियाबाद में पेपरलेस व्यवस्था की शुरुआत की गई है. इसके लिए बल्कि वाहनों के दस्तावेज डीलर्स अब ऑनलाइन ही परिवहन कार्यलयों में भेजेंगे और सत्यापित होने के बाद वाहनों का पंजीयन नंबर मिल जाएगा.





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