दो घंटे ही हो सकेगी आतिशबाजी: भोपाल कलेक्टर का आदेश- दीपावली के दिन सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चला सकते हैं; छठ पूजा और क्रिसमस के साथ नए साल में भी बंदिश रहेगी

दो घंटे ही हो सकेगी आतिशबाजी: भोपाल कलेक्टर का आदेश- दीपावली के दिन सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चला सकते हैं; छठ पूजा और क्रिसमस के साथ नए साल में भी बंदिश रहेगी


Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भोपाल15 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

कलेकटर ने आतिशबाजी को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है।

  • सीएम ने 2 दिन पहले कहा था कि खुशियों पर पाबंदी नहीं, खूब चलाएं पटाखे

भोपाल में अब दीपावली और अन्य त्यौहार के दिन सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। भोपाल कलेक्टर ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शहर में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इस कारण राजधानी में अब सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।

यह आदेश सिर्फ दीपावली के लिए ही नहीं है, बल्कि दीपावली के साथ अन्य त्यौहारों जैसे छठ पूजा, क्रिसमस और नव वर्ष की रात पर भी लागू रहेगा। हालांकि दो दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि प्रदेश में खुशियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। प्रदेश वासी दिल खोलकर पटाखे चला सकेंगे।

पहले रात 11:00 बजे के बाद होती थी कुछ पाबंदी

अभी तक दीपावली पर रात 11 बजे के बाद आतिशबाजी पर कुछ पाबंदी की जाती थी। इसमें कहा गया था कि जोर से आवाज करने वाले पटाखे रात 11 बजे के बाद नहीं चलाए जाएंगे। इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी थाना पुलिस को दी गई थी, हालांकि यह आदेश बेअसर ही साबित हुआ था

एनजीटी के आदेश का उल्लेख किया गया है

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए इस आदेश को जारी किया है। इस आदेश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा पारित 9 नवंबर के आदेश का हवाला दिया गया। जिसमें कहा गया है कि प्रदूषण में वायु की क्वालिटी को देखते हुए आतिशबाजी पर रोक लगाई जाए, जहां पर वायु की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है।



Source link