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- Shivra Singh Chouhan Madhya Pradesh Govt Love Jihad Law; All You Need To Know In 10 Key Points
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अनूप दुबे, भोपाल27 मिनट पहले
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शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ नया कानून तैयार किया है।
- दो से तीन महीने में नए कानून के बनने की उम्मीद है
लव जिहाद के मामलों में सख्त सजा को लेकर मध्यप्रदेश सरकार धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 नाम से कानून लाने जा रही है। गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार ड्राफ्ट बना चुकी है। यानी दिसंबर-जनवरी के विधानसभा सत्र में इसे पास कराकर राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। संघ-भाजपा इस कानून के पक्ष में हैं, इसलिए दो से तीन महीने के भीतर यह लागू हो सकता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि यह कोई नया कानून है, बल्कि बदलाव के साथ इसे लाया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम नाम से 1968 में पूर्व से ही कानून बना हुआ है। सरकार के पास कानून में संशोधन का भी ऑप्शन था, लेकिन वह नया कानून लाने की बात कह रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी यही दोहराया है। शिवराज सरकार के मंत्री लव जिहाद के खिलाफ यह कानून बता रहे हैं लेकिन लव जिहाद शब्द कानूनी व्याख्या में कैसे शामिल होगा, यह सवाल बना हुआ है। दैनिक भास्कर ने रिटायर्ड स्पेशल डीजी शैलेंद्र श्रीवास्तव से इस बारे में 10 सवालों से समझने की कोशिश की है कि नए कानून में क्या रहेगा जो पुराने कानून में नहीं था।

धर्म परिवर्तन को लेकर वर्ष 1968 में कानून बना था। कठोर नहीं होने के कारण अब नया बनाया जा रहा है।
सवाल : नए कानून में सरकार सबसे बड़ा बदलाव क्या ला रही है?
जवाब : धर्म परिवर्तन करने के लिए जिले के कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था।
सवाल : ऐसे जबरन या धोखे से शादी/धर्मांतरण के मामले में कई सहयोगी भी होते हैं, उनके लिए क्या रहेगा?
जवाब : अभी सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने वाले को ही आरोपी माना जाता था। नए कानून में अब जबरन या अन्य तरह से धर्म परिवर्तन कर शादी करने वाले के साथ ही उसके माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों के साथ ही सहयोगी भी आरोपी बनाए जाएंगे।
सवाल : क्या नए कानून के बाद दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकेगी
जवाब : नए कानून में शादी करने या धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं है। नए कानून लालच, जबरन, बहला-फुसलाकर, डरा धमकाकर, फ्रॉड या झूठ बोलकर शादी करने के खिलाफ है।
सवाल : बदलाव की वजह लव जिहाद बताई जा रही है, क्या यह शब्द कानून का हिस्सा होगा?
जवाब : कानून में इस तरह के शब्द की व्याख्या नहीं है। हां, जबरदस्ती, फ्रॉड, धमकी, प्रलोभन और अन्य तरह से झूठ बोलकर शादी कर धर्म परिवर्तन करने वालों पर अपराध दर्ज हो सकेगा।
सवाल : क्या यह एक धर्म विशेष पर लागू होगा या सभी दायरे में आएंगे?
जवाब : नया कानून विशेष रूप से धर्म परिवर्तन के लिए शादी आदि करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ला रहे हैं। इसमें धर्म परिवर्तन के लिए स्पष्ट गाइड लाइन होगी। सभी धर्म के लोग इस दायरे में आएंगे।
सवाल : फरियादी पक्ष को भी इससे कोई राहत मिलेगी
जवाब : अब इससे पीड़ित परिजन सीधे थाने में एफआईआर करा सकेंगे। पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सकेगी।
सवाल : पुराना कानून कमजोर था क्या?
जवाब : पुराने कानून में अपराध को जमानती श्रेणी में रखा गया है। सजा का प्रावधान भी सख्त नहीं था। नए कानून में थाने के बजाय कोर्ट से ही जमानत हो पाएगी।
सवाल : क्या इस तरह के मामलों के आरोपियों को सजा भी ज्यादा होगी?
जवाब : नए कानून में गैर जमानती अपराध होने के कारण इसमें 5 साल की सजा हो सकेगी। पहले यह दो साल की ही थी। 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता था।
सवाल : देश में अन्य राज्यों में भी इस तरह का कानून है क्या?
जवाब : मध्यप्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश में इस कानून को बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है, जबकि हरियाणा में इस पर विचार चल रहा है। अन्य राज्यों में अभी पुराने कानून ही है। वहां भी मांग उठ रही है।
सवाल : इस कानून बनाने में कोई अड़चन आ सकती है?
जवाब : अभी तक की स्थिति में ऐसा नहीं लगता है। विधानसभा में पास होने के बाद यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए चला जाएगा। कानून पास होने में कोई खास अड़चन नहीं होगी।