मध्यप्रदेश में नया कानून बनेगा: लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी शिवराज सरकार: गैर जमानती धाराओं में होगा केस दर्ज

मध्यप्रदेश में नया कानून बनेगा: लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी शिवराज सरकार: गैर जमानती धाराओं में होगा केस दर्ज


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भोपाल8 मिनट पहले

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर आज स्थिति साफ कर दी।

  • 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी
  • साथ देने वाले भी मुख्य आरोपी होंगे

मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश शासन कानून लाएगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाकर, प्रलोभन और डरा-धमकाना अपराध होगा।

सहयोग करने वाले भी होंगे मुख्य आरोपी

नरोत्तम ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि इसके तहत गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।

एक महीने पहले करना होगा आवेदन

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले देना होगा आवेदन। कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती है। ऐसे मामलों को देखते हुए कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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