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जबलपुर15 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
- छिंदवाड़ा की विशेष न्यायालय अमरवाड़ा ने सहआरोपी को सात साल कठोर कारावास से किया दंडित
- हत्या के बाद मासूम के शव को माचागोरा डेम में फेंक दिया था
तीन वर्षीय मासूम का अपहरण कर बलात्कार व हत्या के आरोपी को कोर्ट ने गुरुवार को मौत की सजा सुनाई है। वहीं शव ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले दूसरे आरोपी को सात साल की कठोर कारावास से दंडित किया है। मामला छिंदवाड़ा जिले का है। विशेष न्यायालय अमरवाड़ा की कोर्ट ने तीन महीने में इस जघन्य वारदात की सुनवाई पूरी करते हुए ये अहम फैसला सुनाया। महज 10 दिन में विवेचना पूरी करते हुए पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। तब से मामले की लगातार सुनवाई चली।
ये थी घटना
अमरवाड़ा क्षेत्र के जमुनिया गांव से 17 जुलाई 2020 को तीन वर्षीय मासूम का अपहरण हो गया था। अमरवाड़ा पुलिस ने छानबीन के आधार पर 22 वर्षीय खुर्सीपार हाल मुकाम जमुनिया निवासी रितेश उर्फ रोशन धुर्वे को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा किया। आरोपी ने मासूम का अपहरण करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर मार डाला था। आरोपी ने शव को बोरी में बांधकर माचागोरा डेम में फेंक दिया था। 22 जुलाई को इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ था। आरोपी मासूम को 10 रुपए का नोट दिखाकर अपने घर ले गया था। शव को ठिकाने लगाने में धनराज उइके ने भी मदद की थी।
चार दिन में विवेचना पूरी कर चालान पेश किया
इस मामले में अमरवाड़ा पुलिस ने आरोपी रितेश उर्फ रोशन धुर्वे और धनराज उइके के खिलाफ धारा 363, 366 (क), 302, 201, 376, 376 (क) (ख) और पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज किया था। एसपी विवेक अग्रवाल ने एएसपी शशांक गर्ग की अगुवाई में एसआईटी गठित कर त्वरित विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने 26 जुलाई को मामले में विशेष कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया।
तीन महीने लगातार हुई सुनवाई
एफएसएल, अभियोजन अधिकारी और डीएनए कराने वाली टीम के संयुक्त प्रयास से समय पर मामले में गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशेष कोर्ट में कोरोना के बावजूद मामले की लगातार सुनवाई चली। तीन माह में सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा के न्यायालय ने मुख्य आरोपी रितेश उर्फ रोशन को मौत की सजा सुनाई। वहीं दूसरे आरोपी धनराज उइके को सात साल की कठोर कारावास से दंडित किया।