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उज्जैन20 घंटे पहले
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सांकेतिक फोटो
- नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक
- अन्य पांच मेडिकलों का लाइसेंस भी निलंबित
गाइडलाइन और मापदंडों के पालन की दिशा में मेडिकल स्टोर्स की जांच में अनियमतता उजागर होने पर खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग ने शनिवार को 6 मेडिकल संचालकों पर कार्रवाई की हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर धर्मसिंह कुशवाह ने बताया जिला कलेक्टर आशीष सिंह और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में चलाए गए अभियान में 6 स्टोर्स पर गाइडलाइन का उल्लंघन होना पाया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर इंदिरा नगर के श्रीकृष्ण मेडिकल स्टोर का लायसेंस निरस्त कर दिया गया है।
वहीं फ्रीगंज के सिटी प्लाजा के सामने स्थित मोहन मेडिकल और सूरज नगर के अजय मेडिकल स्टोर का लायसेंस 10-10 दिन के लिए निलंबित किया है। इसके अलावा दवा बाजार स्थित तिरूपति मेडिकल सेल एजेंसी को 7 दिन और चेरिटेबल अस्पताल क्षेत्र में स्थित नाकोड़ा तथा जय जिनेंद्र मेडिकल स्टोर्स का लायसेंस 3-3 दिन के लिए निलंबित किया है।
डॉक्टर के पर्चे पर ही करें एच-1 दवाओं का विक्रय
ड्रग इंस्पेक्टर कुशवाह ने जांच के दौरान दवा विक्रेताओं को स्पष्ट किया है कि नशे के दुरुपयोग में आने वाली शेड्यूल एच-1 दवाएं बगैर डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेचे। इन दवाओं के विक्रय का रिकाॅर्ड भी रखें। थोक दवा विक्रेताओं को भी यह निर्देश दिए गए है कि एच-1 दवा का विक्रय रिटेल मेडिकल दुकान संचालकों को ही करें। कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।