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- After Assaulting The Lawyer’s House In Jabalpur, After 15 Years, The Accused Were Sentenced To Two Years Rigorous Imprisonment.
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जबलपुर9 मिनट पहले
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जबलपुर जिला अदालत भवन
- प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई
अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट करने वाले चार आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बुधवार को जज सुरेश सिंह ने 15 साल पुराने इस प्रकरण चारों आरोपियों शैलेंद्र उर्फ शैलू दुबे, मिंटू उर्फ मोनू, राजा उर्फ उमाशंकर तिवारी और पवन दुबे को दोषी करार दिया।
ये था मामला
जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल पटेल ने अदालत में पक्ष रखा। दलील दी कि फरियादी प्रकाश चंद गोलछा दो नवंबर, 2005 को करीब पौने नौ बजे छत पर टहल रहा था। बेटा आलोक नीचे वाले कमरे में था। उसी समय राजा तिवारी और उसके साले व मोनू चक्की वाला उसके घर के सामने आकर विवाद करने लगे। फिर चैनल गेट खोल कर अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट की थी। मारपीट में अधिवक्ता और उसके बेटे आलोक के माथे पर, बाई आंख की भौंह में चोट आई थी।
कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर
प्रकाश चंद गोलछा ने इस मामले में थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 484/2005 धारा 452, 294, 323, 34 भादवि का प्रकरण दर्ज किया था। बुधवार को चारों आरोपी शैलेंद्र उर्फ शैलू दुबे, मिंटू उर्फ मोनू, राजा उर्फ उमाशंकर तिवारी, पवन दुबे को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुरेश सिंह जमरा की अदालत के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।