धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020: 2 या अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, तो 10 साल की सजा व 1 लाख रुपए का जुर्माना

धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020: 2 या अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, तो 10 साल की सजा व 1 लाख रुपए का जुर्माना


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  • If 2 Or More People Are Converted, Then There Will Be A 10 year Sentence And A Fine Of 1 Lakh Rupees.

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भोपाल2 घंटे पहले

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धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के प्रावधानों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई थी। इस दोरान कुछ नए प्रावधान भी प्रस्तावित बिल में शामिल किए गए हैं।

  • सख्त कानून बना रही शिवराज सरकार
  • प्रस्तावित बिल को मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी

शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम में सख्त प्रावधान करने जा रही है। सरकार ने इसमें एक और प्रावधान जोड़ दिया है, जिसके तहत 2 या इससे अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

इस प्रस्तावित बिल को लेकर शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बिल के प्रावधानों को लेकर मंथन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर शादी कर या षडयंत्र कर धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्म कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तैयार किए जा रहे कानून में सख्त प्रावधान हैं।

माता-पिता की शिकायत पर हो जाएगा केस दर्ज

प्रस्तावित बिल में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है, तो पीड़ित के माता-पिता या सगे संबंधी भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ऐसी शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करेगी। ऐसे मामले में अपराध गैर जमानती होगा।

एसआई रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकेगा जांच

कानून का सख्ती से पालन कराने और जांच सही तरीके से किए जाने के लिए बिल में प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों की जांच सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, धर्मातंतरण नहीं किया गया है, यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होगी। जो विवाह धर्म परिवर्तन की नियत से किया गया होगा, वह शून्य घोषित हो जाएगा। इसके लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन करना होगा।

सजा के प्रावधान

अधिनियम की धारा 03 का उल्लंघन करने पर 1 से 5 साल तक की सजा व 25 हजार का जुर्माना होगा। नाबालिग, महिला, एससी-एसटी के मामले में 2 से 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना प्रस्तावित है। इसी प्रकार धर्म छुपाकर ऐसा प्रयास करने पर 3 से 10 साल की सजा व 50 हजार जुर्माना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन (02 या अधिक व्यक्ति का) का प्रयास करने पर 5 से 10 साल तक की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

यह कहती है धारा-03
प्रस्तावित बिल की धारा 03 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का षडयंत्र नहीं करेगा।

धर्म परिवर्तन के पूर्व घोषणा

प्रस्तावित अधिनियम के अनुसार स्वतंत्र इच्छा से धर्म परिवर्तन की दशा में धर्म परिवर्तन की मंशा रखने वाले व्यक्ति और धार्मिक पुजारी या व्यक्ति, जो धर्म परिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को, उस‍ जिले के जिला मजिस्ट्रेट को एक माह पूर्व घोषणा पत्र/सूचना पत्र देना अनिवार्य होगा।



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