सेहत से खिलवाड़: उज्जैन में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाली 19 फर्मों पर 54 लाख का जुर्माना

सेहत से खिलवाड़: उज्जैन में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाली 19 फर्मों पर 54 लाख का जुर्माना


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16 मिनट पहले

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सांकेतिक

  • राज्य प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट

उज्जैन में मिलावटखोर लोगों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें अपने मुनाफे के आगे आम लोगों के स्वास्थ्य की जरा भी चिंता नहीं है। इसका खुलासा रविवार को हुआ। जब प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिले की 19 फर्मों को ब्लैक लिस्ट करते हुए करीब 55 लाख का जुर्माना ठोंका गया है। प्रशासन के चले डंडे से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है। इसे अब तक की जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से विभिन्न फर्मों की खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे थे। जिसमें 19 फर्मों से लिए गए सैंपल अमानक मिले। इन फर्मों को एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने नोटिस जारी किया। सुनवाई के बाद सभी पर जुर्माने राशि तय की गई। जुर्माने की राशि एक माह के भीतर जमा नहीं करने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस निलंबित कर वसूली की कार्रवाई होगी।

इन फर्मों पर हुआ जुर्माना

बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलाने वाले सैफी रेस्टोरेंट के संचालक पर 25 हजार का जुर्माना किया गया है। सिंह कैटर्स की रबड़ी में मिलावट पर 5.50 लाख, मंसूर डेयरी के दूध में मिलावट एक लाख रूपए, श्री कृष्णा दूध डेयरी उन्हेल के दूध में मिलावट पर एक लाख रुपए, अंबिका होटल के पनीर में फैट कम होने पर तथा इलायची पर दो लाख, श्री नाथ मिष्ठान भंडार तराना के मिलावटी पनीर पर एक लाख रुपए, रायल सुपर मार्केट से मिलावटी किशमिश बेचते पाए जाने पर 2 लाख, सुनील कुमार शंकरलाल फर्म के दूध में मिलावट मिलने पर एक लाख तथा अनूप किराना नागझिरी के मिलावटी सरसों पर 5.50 लाख, संजय रेस्टोरेंट उज्जैन पर मिलावटी नमकीन बेचे जाने से संचालक पर चार लाख का जुर्माना किया है। इसी तरह से पुखराज इंटरप्राइजेस उन्हेल पर मिलावटी मावा बेचने के आरोप में छह लाख व धर्मेश कुमार फर्म तराना पर मिलावटी हल्दी बेचने पर दो लाख तथा अश्विन ट्रेडर्स उन्हेल पर मिलावटी मावा बेचने पर पांच लाख एवं गायत्री किराना स्टोर घोंसला के घी में मिलावट मिलने पर 40 हजार का जुर्माना किया है।



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