जबलपुर जिला कोर्ट का फैसला: तीन साल पहले की थी युवक की हत्या, तीन आरोपियों को उम्रकैद, तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

जबलपुर जिला कोर्ट का फैसला: तीन साल पहले की थी युवक की हत्या, तीन आरोपियों को उम्रकैद, तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया


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जबलपुर20 मिनट पहले

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जबलपुर जिला कोर्ट

  • तीन साल पहले घर से बाहर बुलाकर कर दी थी आरोपियों ने चाकू मारकर हत्या
  • अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया फैसला

तीन साल पहले युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों पर तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। आरोपियों ने युवक को घर से बुलाकर हत्या कर दी थी।
आठ अक्टूबर 2017 को की थी हत्या
अभियोजन के अनुसार 8 अक्टूबर 2017 को आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। रात 11.30 बजे प्रेमनगर निवासी गिल्लू उर्फ आकाश के घर पर निहाल, रत्नेश और सौरभ पहुंचे। तीनों ने गिल्लू को आवाज देकर घर से बाहर बुलाया। इसके बाद गिल्लू पर दनादन चाकू से कई वार किए। गंभीर रूप से घाायल गिल्लू को परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई।
गढ़ा पुलिस ने दर्ज किया था हत्या का मामला
गढ़ा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया। AGP संजय वर्मा ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क रखा कि मृतक की मां और भाई ने आरोपियों को हत्या करते हुए देखा है, ऐसे में आरोपियों को कठोर सजा दी जाना चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
उधर, अपहरण-हत्या के आरोपी की जमानत खारिज
इसी तरह एक अन्य जघन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश आरबी यादव की कोर्ट में ने दो वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप व हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वारदात से पहले आरोपी पाटन निवासी शुभम व सोनू ठाकुर मासूम के घर पहुंचे। मां के बगल में सोते हुए मासूम को उठा ले गए। फिर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था।



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