सुझाव: फुलवारी काॅलोनी में न खरीदें प्लॉट: कलेक्टर

सुझाव: फुलवारी काॅलोनी में न खरीदें प्लॉट: कलेक्टर


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गुना20 घंटे पहले

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  • कालोनाइजर के पास न लाइसेंस, न अनुमति

अगर आप ट्रांसपोर्ट नगर के पास एबी रोड स्थित फुलवारी कालोनी में प्लॉट या मकान लेने की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इस कालोनी को न तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति मिली है न ही नक्शा पास हुआ है। इस कालोनी को विकसित कर रहे तीन कॉलोनाइजर के पास लाइसेंस भी नहीं है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने यह आदेश जारी किया है। यह कालोनी एबी रोड से करीब 500 मीटर अंदर जगनपुर चक के पास बन रही है। कलेक्टर ने सीएमओ गुना और उपपंजीयक को आदेश दिए हैं कि इस कालोनी के किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री या नामांतरण न किया जाए।

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक इस कालोनी की जमीन 4 अलग-अलग लोगों के नाम है। इनमें श्रवण कुमार पुत्र केवल चंद जैन निवासी छोटी मस्जिद गली, साधना पत्नी श्रवण कुमार, सुभाष कांता पत्नी ओपी सुनेना निवासी कमलागंज शिवपुरी और समता पत्नी अनिल कुमार सुनेजा निवासी सिसौदिया कालोनी शामिल हैं। इन लोगों द्वारा फुलवारी के नाम से कालोनी विकसित की जा रही है।



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