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- Instructions To Collectors Prohibit The Sale Of Eggs And Chickens In The Flu Notified Area
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भोपाल8 मिनट पहले
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मंदसौर में सतर्कता बरतते हुए चिकन-मटन की दुकानों को बंद करवाकर क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया।
- संक्रमित एरिया के आसपास वाहनों के आवागमन नियंत्रण रखने पुलिस की मदद लें।
- नोटिफाइड एरिया में संक्रमित पोल्ट्री को खत्म करने की कार्रवाई भी करें।
मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को बर्ड फ्लू को लेकर गाइड लाइन भेजी है। जिसमें कहा गया है कि बर्ड फ्लू नोटिफाइड एरिया में अंडे व मुर्गे-मुर्गियों की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। यदि ऐसे एरिया में पोल्ट्री हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से खत्म करने की कार्रवाई करें। इन एरिया के आसपास वाहनों के आवागमन नियंत्रण रखने पुलिस की मदद लें। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद की गाइड लाइन का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जाए।
गृह विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) ने अवगत कराया है कि प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, गुना और आगर मालवा जिलों में कौऔं के सैंपल में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि की है। इसके अलावा नीमच जिले में टेबल तथा नाइफ, इंदौर में ट्रेकियल, क्लोएकल के सैंपल प्रारंभिक जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पशुपालन विभाग द्वारा सीरो सर्विलेंस, विशेष निगरानी रखने तथा एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।
145 पेज की केंद्र की गाइड लाइन भी भेजी
गृह विभाग ने आदेश के साथ बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए जारी की 145 पेच की गाइड लाइन की प्रति भी कलेक्टरों को भेजी है। विभाग ने कहा है कि केंद्र की गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। बर्ड फ्लू के कारण मृत पक्षियों को दो मीटर के गड्ढे बनाकर गाड़ा जाए और यह स्थान आवास और पानी के स्त्रोत से दूर हो, इसका ध्यान रखा जाए। व्यवसायिक पोल्ट्री फार्म को तेज पानी की धार और सेक्शन मशीन व केमिकल से साफ कराए जाने का इंतजाम किया जाए। जंगली और आवारा पक्षियों का पोल्ट्री शेड और पानी के संसाधन के आसपास प्रवेश रोकने की व्यवस्था की जाए। इस काम में पुलिस की मदद ली जाए।