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- Plotting Made By Illegal Colony, Amounting To Lakhs Of People With Stinging Rules, Municipal Corporation Made FIR
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जबलपुर20 मिनट पहले
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अवैध कॉलोनी बनाकर कर रहा था प्लाटिंग
- अधारताल पुलिस ने आरोपी बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर के खिलाफ दर्ज किया मामला
शातिर बदमाश दादागिरी के दम पर कब्जा कर अवैध तरीके से प्लाटिंग काट रहा था। कई लोगों को उसने नियमों को ताक पर रखकर प्लाट तक बेच दिए। उसने कॉलोनी विकसित करने की कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की। नगर निगम ने आरोपी के खिलाफ रविवार को अधारताल थाने में प्रकरण दर्ज कराया।
अवैध कॉलोनी बनाकर कर दी प्लाटिंग
जानकारी के अनुसार गुरदा गांव में खसरा न. 17/1 , 17/2, 27, 52, 56/1, 56/3, 57/1, 58/2, 59, 65, 88/1, 89/1, 117, 121/1, 125, 148 की भूमि पर आदर्श कॉलोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल निवासी कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान द्वारा अवैध कालोनी बना कर प्लाटिंग की गयी है। उक्त कॉलोनी नजूल भूमि पर विकसित की गई है। उसने प्लाटिंग कर कई से रुपए तक वसूल लिए हैं।
इन नियमों को रखा ताक पर
नगर निगम के कार्यपालन यंत्री अजय शर्मा की ओर से सब इंजीनियर सतेंद्र दुबे ने अधारताल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। बताया कि आरोपी कज्जू ने मप्र नगर पालिका काॅलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन एवं शर्तें नियम 1998 का लाइसेंस, पुनः निर्धारण भू-अर्जन नजूल सीलिंग विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं किया गया है। और न ही अभिन्यास अनुमोदन कराया है। कालोनी विकास की अनुमति तक नहीं ली गयी है।
ये प्रकरण हुआ दर्ज
अधारताल पुलिस ने मामले में कज्जू के खिलाफ नगर पालिका नियम 1998 का उल्लंघन करने पर मप्र नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। अधारताल टीआई शैलेष मिश्रा ने बताया कि आरोपी कज्जू शातिर बदमाश है। उसके खिलाफ अधारताल में आठ प्रकरण हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, बलवा, मारपीट, तोड़फोड़ आदि के दर्ज हैं। वहीं हनुमानताल में तीन प्रकरण विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के दर्ज हैं।