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भोपाल2 घंटे पहले
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फाइल फोटो जिला न्यायालय भोपाल
- फर्जी नाम पर बनाई सोसायटी एवं धोखाधडी के मामले में बेटे शाहनवाज खान को दो दिन का पुलिस रिमाण्ड पर
- थाना श्यामला हिल्स ने दिनांक 11 फरवरी तक आरोपी को लिया पुलिस रिमाण्ड पर
- सेशन न्यायालय में अभियोग पत्र पेश होने के बाद धारा 173(8) में है विवेचना जारी
आज मप्र के बहुचर्चित यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के अन्य धोखाधड़ी कर सोसायटी बनाने के मामले में उसके आरोपी पुत्र शाहनवाज खान को मजिस्ट्रेट शिवराज सिंह गवली ने दो दिन की पुलिस रिमाण्ड पर 11 फरवरी दोपहर तीन बजे तक के लिए थाना श्यामला हिल्स के सुपुर्द किया।
थाना श्यामला हिल्स द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो को जप्त करने के संबंध में आरोपी को पुलिस रिमाण्ड पर ले लिया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन प्रियंका उपाध्याय एडीपीओ द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि थाना श्यामला हिल्स के अपराध क्रमांक 173/2020 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 406 भादवि के मामले को पूर्व में ही सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन विवेचना दो आरोपियों के विरूद्ध धारा 173 (8) के अन्तर्गत विवेचना जारी रखी गई है।
24 जुलाई 2020 को आवेदक एस एन सिंह अध्यक्ष लेक व्यू इन्क्लेव अपार्टमेंट वेल फेयर सोसायटी द्वारा थाना श्यामला हिल्स में आरोपी प्यारे मियां और उसके द्वारा गठित ई लेक व्यू इन्क्लेव अपार्टमेंट वेल फेयर सोसायटी के विरुद्ध आवेदन दिया था कि प्यारे मियां द्वारा अपने घर के सदस्यों के नाम पर और सोसायटी के अन्य लोगो को कोई जानकारी दिए बिना ई ब्लाक वेलफेयर सोसायटी गठित कर ली। इसमें अंसल अपार्टमेंट के ई ब्लाक की छत पर भारतीय एयरटेल लिमिटेड का टावर लगवा कर वर्ष 2011 से आज तक लगभग 60 लाख रुपये एयरटेल से प्राप्त किए और सोसायटी के लिए कोई काम नही कराया।
जिस पर जांच के बाद थाना श्यामला हिल्स ने प्यारे मियां सहित उसके बेटे शाहनवाज खान ऑडिटर वकील एस जमाली के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर कंप्यूटर आदि जप्त किया गया था।