सुविधा: MP में हॉस्टल एवं आश्रम 22 फरवरी से खुलेंगे; जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने जारी किए आदेश

सुविधा: MP में हॉस्टल एवं आश्रम 22 फरवरी से खुलेंगे; जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने जारी किए आदेश


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भोपाल13 मिनट पहले

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जनजातीय कार्य विभाग ने 22 फरवरी से हॉस्टल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। – प्रतीकात्मक फोटो

  • बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया निर्णय

मध्यप्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल और आश्रम 22 फरवरी से खुल जाएंगे। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए। इसके अनुसार कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं एवं बोर्ड/महाविद्याललयीन स्तर की आवकासीय संस्था (छात्रावास और आश्रम आदि) को शिक्षा सत्र 2020-21 में शेष समय के लिए प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसमें संबंधित विद्यार्थी/ कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

लॉकडाउन होने के बाद से ही बंद

प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद से ही सभी हॉस्टल को बंद कर दिया गया। इसके तहत ही जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने भी स्कूलों में संचालित सभी हॉस्टल बंद कर दिए थे। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल के अंत में प्रारंभ हो रही हैं। ऐसे में बच्चों की सुविधा के लिए हॉस्टल खोलने का निर्णय लिया गया है।

भोपाल में 50 हॉस्टल में 1100 बच्चों ने एडमिशन लिया

भोपाल में जनजातीय कार्य विभाग के करीब 50 हॉस्टल हैं। इनमें 10वीं, कक्षा 12वीं एवं बोर्ड/महाविद्याललयीन स्तर के करीब 1100 छात्रों ने एडमिशन लिया है। छात्रावास के साथ ही खेल मैदान भी ओपन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में 3 फरवरी को बैठक हुई थी। उसी के निर्देशानुसार नई गाइड लाइन जारी की गई। हॉस्टल खुलने को लेकर आज इसकी गाइड लाइन जारी कर दी जाएगी।



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