अभी तक सरकारी विभागों को होमगार्ड्स की सर्विस के एवज में डेढ़ गुना वेतन-भत्ते का भुगतान करना पड़ता था.
Bhopal : मध्य प्रदेश में कुल 11 हजार होमगार्ड्स कॉल ऑन ड्यूटी पर तैनात हैं.एमपी होमगार्ड्स एक्ट में संशोधन के बाद अब ये जवान दूसरे विभागों में बिना किसी भुगतान के तैनात किए जा सकते हैं.
इस व्यवस्था के तहत अब अन्य विभागों को होमगार्ड तैनात करने के लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. इससे पहले यदि कोई दूसरा डिपार्टमेंट होमगार्ड के जवानों की सेवाएं लेता था तो उसे होमगार्ड विभाग को एक तय राशि देनी पड़ती थी.
गृहमंत्री ने दी जानकारी
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा राज्य सरकार के अन्य विभागों में होमगार्ड तैनात करने पर अब विभागों को कोई राशि नहीं देना पड़ेगी. मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम के नियम-29 में संशोधन कर दिया गया है. इस संबंध में मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया है.सरकार के अभियानों में मदद मिलेगी
होमगार्ड अधिनियम में संशोधन के बाद अब आबकारी और खनिज जैसे विभागों में माफिया के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्रवाई करने में होमगार्ड्स की भी मदद मिलेगी.अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि पहले किसी भी विभाग में होम गार्ड्स तैनात करने पर उस विभाग को इन होमगार्ड्स के वेतन भत्तों का डेढ़ गुना (150%) भुगतान करना पड़ता था.लेकिन अब अधिनियम में संशोधन के बाद अब यह बंधन खत्म हो गया है.
भारत सरकार पर पुराना नियम लागू रहेगा
राजेश राजौरा ने बताया कि भारत सरकार के विभागों और निगमों में होमगार्ड तैनात करने पर पहले की तरह ही 150 प्रतिशत भुगतान की शर्त लागू रहेगी.ये छूट सिर्फ मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों के लिए है. प्रदेश में वर्तमान में लगभग 11 हजार होमगार्ड कॉल-ऑन तैनात हैं.