सुसाइड की दे रहा है धमकी: छात्रा को कर रहा था परेशान, कोर्ट ने कहा-ऐसा दोबारा किया तो जमानत भी नहीं होगी

सुसाइड की दे रहा है धमकी: छात्रा को कर रहा था परेशान, कोर्ट ने कहा-ऐसा दोबारा किया तो जमानत भी नहीं होगी


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इंदौर27 मिनट पहले

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इंदौर में पढ़ने आई छात्रा को मदद करने वाले युवक ने ही ब्लैकमेल किया। परेशान युवती थाने पहुंची, जहां से मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने आरोपी को फटकारते हुए कहा कि छात्रों को अब परेशान किया तो जमानत भी नहीं हो पाएगी।

आरोपी अंकित पिता छोटे सिंह (26) उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। छात्रा बिहार की रहने वाली है। अंकित छात्रा को परेशान कर रहा था। इस पर उसने​​ भंवरकुआं में रिपोर्ट लिखाई थी। आरोपी को जूनी इंदौर तहसील के अंशुल खरे की कोर्ट में पुलिस ने पेश किया था। कोर्ट में छात्रा ने बताया कि आरोपी अंकित उस पर संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा है। वह धमकी दे रहा है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो आत्महत्या कर उसे फंसा देगा। किसी और से शादी की तो जान से मार देगा। वह नौकरी भी करती है। उसे नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दी थी।

आरोपी को कोर्ट ने डाटा डिलीट करने के लिए मोबाइल मांगा, तो वह बोला कि मोबाइल घर पर है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि सोमवार को मोबाइल लेकर आए, छात्रा को परेशान किया, तो जमानत भी नहीं होगी। पुलिस ने आरोपी का बांड ओवर किया है। कल उसे फिर कोर्ट में बुलाया है।



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