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- A Fir Has Been Filed Against Those Who Spoiled The Beauty Of The City, A Second Case Has Been Registered In The City, The First Property Broker Has Now Filed A Case Against The School Operator
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इंदौर5 मिनट पहले
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फाइल फोटो
मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की याद सिर्फ लोकसभा, विधानसभा या निगम चुनाव में ही आती है, जब चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन, निगम FIR दर्ज करवाता है। अब निगम ने शहर को गंदा करने वालों को चेतावनी देते हुए 10 दिन पहले पहले एक प्रोपर्टी ब्रोकर के खिलाफ fir दर्ज की गई थी। बुधवार दूसरा मामला विजयनगर थाने में बचपन नर्सरी स्कूल संचालक के खिलाफ दर्ज कराया गया। रंगी-पुती दीवारों पर विज्ञापन, होर्डिंग टांग दिए गए थे। इसके साथ-साथ निगम टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी कहीं ऐसा मामला नजर आए तो अधिकारियों को बताएं और सीधे पुलिस में मामला दर्ज कराया जाए।
शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए निगम द्वारा सर्वेक्षण टीम आने के पहले शहर की दीवारों और चौराहों को संवारने का काम लगातार किया जा रहा है। इसके लिए निगम अफसर से लेकर कर्मचारी तक दिन-रात जुटे हुए हैं और सुबह 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक सफाई के साथ-साथ चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने निकल रहे हैं। अन्य शहरों से आई टीमों द्वारा शहर की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाने के काम किए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों द्वारा दीवारों के आसपास होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों माणिकबाग ब्रिज के पास एक डॉक्टर ने अपना विज्ञापन बोर्ड पेंटिंग की गई दीवारों के आसपास लगा दिया था, जिससे उसके खिलाफ जूनी इन्दौर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। कल स्कीम नंबर 74-सी विजयनगर क्षेत्र में बचपन नर्सरी स्कूल के अंकित मोदी द्वारा रंगी-पुती दीवारों पर स्कूल के होर्डिंग लगा दिए गए थे। इस पर निगम की ओर से सुपरवाइजर राजेश शर्मा द्वारा विजयनगर थाने में मोदी के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1984 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है। कल निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने निगम की रिमूवल टीमों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमों को निर्देश दिए कि शहर में कहीं भी रंगी-पुती दीवारों के आसपास अगर कोई विज्ञापन, होर्डिंग लगे नजर आते हैं तो वे संबंधित अधिकारी को मामले की सूचना दें, ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराए जा सकें।