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- In The Case Of Assault, The Court Heard The Two Accused Sentenced To Up To Court, Acquitted After Standing In The Dock For 5 Hours.
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उज्जैन6 मिनट पहले
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मारपीट के दो आराेपियों को कोर्ट उठने तक की सजा
- छह साल पहले खेत की सिंचाई को लेकर हुई थी मारपीट
खेत में पानी को लेकर छह साल पहले हुई मारपीट के एक मामले में जज ने दो आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही छह सौ रुपए का अर्थदंड भी दिया। सजा सुनाए जाने के करीब पांच घंटे बाद अदालत उठी। इस दौरान दोनों आरोपी कटघरे में खड़े रहे। अदालत उठने के बाद आरोपी बरी हो गए। मामला 9 नवंबर 2015 का है। नागदा थाने में गंगाराम पिता नाथू ने गांव के ही ईश्वर सिंह और जगदीश के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। गंगाराम का कहना था कि उसने अपने खेत का कुछ िहस्सा दोनों को बंटाई पर दे रखा था। ईश्वर बंटाई पर लिए खेत की सिंचाई कर रहा था जब कि मेरे हिस्से का खेत सूख रहा था।
इसी बात को लेकर मैंने नाराजगी जताई तो ईश्वर और उसका सहयोगी जगदीश मुझसे विवाद करने लगे। विवाद बढ़ने पर दोनों ने मुझे लात-घूसों से मारा। गंगाराम की शिकायत पर नागदा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 323 के तहत केस दर्ज कर लिया। इसी केस में शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) पूनम डामेचा ने आरोपियों को अदालत उठने तक की सजा सुनाई।