- Hindi News
- Local
- Mp
- Akshay Kumar, The Hero Of The Film Rustom, Notice To Chairman Subhash Chandra, Ordered To Appear In Court For Hearing On 10 March
Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
कटनी8 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
रुस्तम फिल्म में न्यायालय का एक दृश्य फिल्माया गया था, जिसमें वकील को बेशर्म कहा गया।
कटनी के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा मुम्बई की फिल्म इंड्रस्टीज के कलाकार अक्षय कुमार, जी इंटरटेनमेंट इन्टरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन सुभाष चन्द्रा, फिल्म डॉयरेक्टर टीनू सुरेश देसाई, फिल्म कलाकार अनंग देसाई, सिटी प्राइड सिनेमा हॉल, सिटी मॉल कटनी के मालिक सुरेश गुप्ता समेत अन्य लोगों को दांडिक पुनरीक्षण याचिका में उपस्थिति और सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण में फरियादी मनोज गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मिथलेश जैन द्वारा पैरवी की जा रही है।
फरियादी मनोज गुप्ता, एडवोकेट द्वारा उक्त व्यक्तियों के खिलाफ धारा 500, 501, 502 भादंवि के अंतर्गत दंडित किए जाने के लिए इस आशय का एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है कि फरियादी मनोज गुप्ता पेशे से अधिवक्ता हैं। जी इंटरटेनमेंट इन्टरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा रुस्तम नामक फिल्म का निर्माण किया गया। इसमें हीरो अक्षय कुमार, जिसका डायरेक्टर टीनू सुरेश देसाई हैं, फिल्म के लेखक विपुल के रावल एवं फिल्म में दूसरे कलाकार अनंग देवाई इत्यादि हैं। इस फिल्म को सिटी प्राइड सिनेमा हॉल, सिटी मॉल कटनी में दिखाया गया है। फरियादी मनोज गुप्ता दिनांक 23-08-2016 को अपने साथी अंशु मिश्रा एवं अन्य के साथ फिल्म देखने गए थे।
फरियादी के द्वारा यह बताया कि फिल्म के एक दृश्य में हीरो अक्षय कुमार द्वारा दूसरे कलाकार अनंग देवाई से जिरह की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा वकील के लिए बेशर्म शब्द इस्तेमाल किया गया। बेशर्म शब्द किसी भी व्यक्ति की विधिक कार्य प्रणाली को चुनौती देने वाला और उसकी ख्याति को कम करने वाला, मानहानिकारक शब्द है। वकील के लिए बेशर्म शब्द का प्रयोग करने से समस्त वकीलों एवं फरियादी की मानहानि हुई। इसके संबंध में फरियादी ने उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 500, 501, 502 भादंवि के अंतर्गत् दंडित किए जाने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 मार्च 2021 को सुनवाई के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है।
‘वकीलों को बेशर्म बोलने पर परिवाद पेश किया गया था’
इस मामले में कटनी के वरिष्ठ अधिवक्ता मिथलेश जैन ने कहा कि रुस्तम फिल्म में न्यायालय का एक दृश्य फिल्माया गया था, जिसमें वकील को बेशर्म कहा गया। वकीलों को बेशर्म बोलने पर परिवाद पेश किया गया था, जिसमें सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर 10 मार्च 2021 को उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं।