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- Section 144 Applied In Ratlam, Challan Will Be Cut If Mask Is Not Worn, Will Also Give Two Masks
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रतलाम21 मिनट पहले
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कोरोना को लेकर गुरुवार को जिले में धारा-144 लगा दी। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, इसके मुताबिक अब यदि आप बिना मास्क पहने पकड़े गए तो 100 रुपए का चालान काट दिया जाएगा, आपको दो मास्क भी देंगे। दुकानदारों और ग्राहकों के बीच भी दो गज की दूरी रखने की बात कही है।
कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने जिले में दो महीने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। शासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। नगरी क्षेत्रों में मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई कर 100 रुपए का स्पॉट फाइन करेंगे, चालानी कार्रवाई राजस्व, पुलिस व नगरीय निकाय के अधिकारी करेंगे। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग करेंगे। रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
बस में बैठने से पहले मास्क ले जाना होगा
- बस ऑपरेटर सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग करवाएंगे।
- शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे, साथ ही कैटरर्स व अन्य सरविंग स्टाफ के कोरोना टेस्ट होने के बाद ही काम में लिया जाएगा। इसका ध्यान ठेकेदार, गार्डन संचालक रखेंगे।
- सार्वजनिक आयोजन के लिए एसडीएम, तहसीलदार स्थल निरीक्षण करेंगे। एसडीएम द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी।
- बैंकों व सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।