कोरोना पर सख्ती: नई गाइडलाइन का पालन करवाने सड़कों पर उतरे अधिकारी, पेट्राेल पंप संचालक पर ठाेंका 5000 का जुर्माना

कोरोना पर सख्ती: नई गाइडलाइन का पालन करवाने सड़कों पर उतरे अधिकारी, पेट्राेल पंप संचालक पर ठाेंका 5000 का जुर्माना


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रतलामएक घंटा पहले

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गाइडलाइन का पालन कराने एसपी-कलेक्टर सड़कों पर उतरे।

कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पुलिस और प्रशासन का अमला सोमवार शाम सड़कों पर उतरा। शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और बाजार क्षेत्र में पुलिस प्रशासन अधिकारी पहुंचे। यहां जहां लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई। वहीं, रात्रिकालीन कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी प्रशासन ने तैयारी कर ली है।

कलेक्टर गोपाल चंद्र डांड और एसपी गौरव तिवारी ने कमान संभालते हुए लोगों को मास्क पहनने की नसीहत दी। कलेक्टर गोपाल चंद्र डांड ने मास्क नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई की। वहीं, पावर हाउस रोड स्थित पेट्रोल पंप पर गाइडलाइन का पालन नहीं होने पर पेट्रोल पंप संचालक को लताड़ लगाते हुए 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। एसपी गौरव तिवारी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर सख्त नजर आए हैं।

रतलाम के लिए यह हैं निर्देश

  • निजी आयोजन और अंतिम संस्कार और उठावना में 20 से ज्यादा लोग नहीं होगे शामिल
  • मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई
  • ओपन जेल बनाकर लापरवाही बरतने वालों को भेजा जाएगा जेल
  • वाहनों में यात्रियों के मास्क नहीं पहनने पर कंडक्टर जिम्मेदार होगा और चालान वसूली कंडक्टर से ही की जाएगी। इस दायरे में बसों के अलावा मैजिक और ऑटो रिक्शा भी आएंगे।
  • बगैर मास्क के यात्री पाए जाने पर बसों के ड्राइवर के लाइसेंस, कंडक्टर के लाइसेंस निरस्त किए जाएं, परमिट निरस्त किए जाएं, बसे जब्त की जाएं।
  • किसी भी स्थिति में मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
  • होलिका दहन पर 20 से 25 लोगों की स्थल पर अनुमति रहेगी, उनके नाम लिखित में लिए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

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