रेप के आरोपी को उम्रकैद: नाबालिग का अपहरण कर किया था रेप, विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

रेप के आरोपी को उम्रकैद: नाबालिग का अपहरण कर किया था रेप, विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया


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जबलपुर9 मिनट पहले

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विशेष कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और 25 हजार की अर्थदंड की सजा सुनाई।

  • मझगवां क्षेत्र के खागामऊ की रहने वाली थी नाबालिग
  • मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए बना अहम साक्ष्य, झूठ बोलकर आरोपी ने शादी भी कर ली थी

नाबालिग को एक युवक ने अगवा किया। फिर उसकी अधिक उम्र बता कोर्ट में शादी भी कर ली। आरोपी नाबालिग से रेप करता रहा। अब विशेष कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार खागामऊ मझगवां निवासी नाबालिग गांव के हैंडपंप पर पानी भरने जाती थी। उसी दौरान आरोपी राजा भैया ने किशोरी से बातचीत करने लगा। आरोपी किशोरी को 22 फरवरी 2017 को जबरन भगा ले गया। आरोपी पहले कटनी फिर कर्वी ले गया। वहां उसने नाबालिग की उम्र अधिक बताते हुए कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद वह लगातार नाबालिग के साथ रेप करता रहा।
मेडिकल जांच में रेप की हुई पुष्टि
मझगवां पुलिस ने आरोपी को चार अप्रैल 2017 को दबोच लिया। किशोरी को दस्तयाब करने के बाद कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया। मेडिकल सहित डीएनए जांच कराई गई। इसमें आरोपी द्वारा नाबालिग से रेप की पुष्टि हुई। मामला का ट्रायल विशेष कोर्ट सतीशचंद्र राय की अदालत में चला।
साक्ष्यों के आधार पर विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा
विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने नाबालिग का पक्ष, मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर रखा। विशेष कोर्ट ने आरोपी राजा भैया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 25 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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