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- Gym, Swimming Pool, Cinemas Closed In The City, 50 People Will Be Involved In The Wedding, Only 20 People Will Be Able To Attend The Funeral, Only Hotels Will Be Able To Pack Food From The Restaurant.
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जबलपुर24 मिनट पहले
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जिले में होलिका के दिन रविवार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया गया है।
- कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत कई प्रतिबंधात्मक आदेश किए लागू, शहर में जुलूस, मेले, सम्मेलन पर रोक
- एसडीएम, तहसीलदार रखेंगे अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर नजर
कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया है। इसी के साथ प्रतिबंधों का नया दौर भी शुरू हो गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले में धारा 144 के अंतर्गत जुलूस, मेले, सम्मेलनों पर रोक लगा दी है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, चाट के ठेले आदि पर खड़े होकर खाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पैक कराकर घर ले जाएं। वहीं शादी-विवाह में 50 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बंद हाल में क्षमता का आधा या अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। SDM व तहसीलदार को अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।
जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर आयोजनकर्ता के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सहित अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन के दौरान ये छूट मिलेगी
28 मार्च रविवार को लॉकडाउन के दौरान शासकीय कोषाालय एवं उप-कोषालय, पंजीयन, एवं उप पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। कार्य करने वाले कर्मी और इन कार्यालयों तक आने-जाने की आम लोगों को छूट रहेगी। वहीं होलिका दहन के लिए भी पांच से 10 लोग को एक साथ होलिका स्थल तक जाने की छूट दी जा सकती है।
कोरोना के चलते ये प्रतिबंध जारी-
- होली, शब-ए-बारात, ईस्टर व ईद-उल-फितर त्यौहार पर कोई जुलूस, सम्मेलन आदि पर धारा 144 की प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।
- जुलूस, गेर, मेले आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। धार्मिक त्यौहारों सहित कई तरह की गतिविधयां प्रतिबंधित रहेंगी।
- जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- शादी समारोह में वर-वधु पक्ष मिलाकर अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- अंतिम संस्कार में 20, उठावना व मृत्यु भोज कार्यक्रम में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।
- सभी रेस्टोरेंट, छोटे-बड़े होटल, ढाबा, चाट के ठेले आदि में खड़े होकर या बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- यहां से लोग पैकिंग खराकर खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।
- बंद हॉल में कार्यक्रम होने पर क्षमता की 50 प्रतिशत और अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
एसडीएम, तहसीलदार रखेंगे अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर नजर
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन, होलिका दहन, शब-ए-बारात और धुरेड़ी के दौरान शहर और जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी एसडीएम और तहसीलदार को सौंपी है। अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में 28 मार्च रविवार को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सभी को अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाकर कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगे। 28 व 29 मार्च को कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए एडीएम हर्ष दीक्षित को जिले का प्रभारी बनाया गया है। वहीं एडीएम अनूप कुमार को शहर व एडीएम राजेश बाथम को ग्रामीण क्षेत्र का नोडल अधिकारी बनाया है।