त्योहारों पर संक्रमण की धारा 144: त्योहारों पर जुलूस-गेर पर प्रतिबंध, शादी-समारोह में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल, रात 10 बजे दुकानों का शटरडाउन

त्योहारों पर संक्रमण की धारा 144: त्योहारों पर जुलूस-गेर पर प्रतिबंध, शादी-समारोह में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल, रात 10 बजे दुकानों का शटरडाउन


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खंडवाएक घंटा पहले

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  • रंगपंचमी तक डीजे साउंड पर प्रतिबंध, खंडवा एडीएम ने दोपहर बाद जारी किए आदेश
  • एडीएम शंकरलाल सिगांडे के अनुसार 25 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा आदेश

चुनावी रैली, सभाओं को छोड़ कोरोना संक्रमण अब फिर त्योहारों को फीका रखेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार शुक्रवार दोपहर एडीएम शंकरलाल सिंघाड़े ने धारा 144 लागू कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। बताया कि त्योहारों पर जुलूस-गेर नहीं निकाले जाएंगे। शादी-समारोह में एसडीएम की अनुमति पर 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इधर, रंगपंचमी तक डीजे साउंड पर प्रतिबंध रहेगा तो रात 10 बजे बाद दुकानों का शटरडाउन हो जाएगा।
एडीएम शंकरलाल सिंघाड़े की कोर्ट से जारी आदेश में होली, शब-ए-बारात, रंगपंचमी, ईस्टर व ईद-उल-फितर त्योहारों पर जुलूस, रैली, गेर आदि पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। एसडीएम की अनुमति पर शादी-समारोह होगा, जिसमें 100 लोग, इसके अलावा शवयात्रा में 25, उठावना, मृत्युभोज में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। एडीएम सिंघाड़े के अनुसार यह आदेश 25 अप्रैल तक प्रभावशील होंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दंड संहिता अनुसार संबंधित उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई होगी।
जानिए.. इसलिए प्रतिबंधात्मक आदेश
जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश को जनसामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए उचित माना है। इसलिए 26 मार्च को शब-ए-बारात, 28 को होली पूर्णिमा, 29 को धुलेंडी व 2 अप्रैल को रंगपंचमी पर्व है। होलिका दहन स्थल पर 15 से ज्यादा व शब-ए-बारात में कब्रिस्तान पर 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस बीच कोई भी आयोजन या कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होंगे।

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