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- Permission To Do With 20 People In Holika Dahan Colony Society, Prohibition On Public Road, Main Road Crossroads Park, Necessary To Follow Kovid Protocol
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भोपाल15 मिनट पहले
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भोपाल में त्योहारों को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शनिवार देर रात संशोधित आदेश जारी किया। इसके तहत 20 लोगों के साथ होलिका दहन, शब ए बारात एवं पाप संडे प्रतीकात्मक रूप से मनाने की अनुमति दी गई है।
भोपाल में त्योहारों को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शनिवार देर रात संशोधित आदेश जारी किया। इसके तहत 20 लोगों के साथ होलिका दहन, शब ए बारात एवं पाप संडे प्रतीकात्मक रूप से मनाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की भी बात कहीं गई है। बता दें इससे पहले आदेश में कलेक्टर ने त्यौहार पर किसी भी प्रकार की छूट देने से साफ इंकार कर दिया था।
आदेश के अनुसार होलिका दहन प्रतीकात्मक रूप से कॉलोनी/सोसायटी के अंदर अधिकतम 20 लोगों की मौजूदगी में किया जा सकेगा। अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे मुख्य मार्ग/मुख्य चौराहे/ पार्क इत्यादि में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर दहन नहीं किया जाएगा। व्यक्तियों की सीमा एवं कोविड प्रोटोकॉल के पालन की जिम्मेदारी संबंधित हाउसिंग सोसायटी की रहेगी।
इसी तरह शब ए बारात एवं पाप संडे भी प्रतीकात्मक रू से संबंधित कब्रिस्तान एवं चर्च में एक समय में अधिकतम 20 लोगों की मौजूदगी में मनाया जा सकेगा। व्यक्तियों की सीमा एवं कोविड प्रोटोकॉल के पालन की जिम्मेदारी संबंधित वक्फ अथवा चर्च की रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।