इंदौर में रंगपंचमी से 3 दिन वैक्सीनेशन महोत्सव: मास्क नहीं लगाने वाले 20 लोगों को खजराना पुलिस ने अस्थाई जेल भेजा, धर्मगुरु बोले – सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों पर भी हो कार्रवाई

इंदौर में रंगपंचमी से 3 दिन वैक्सीनेशन महोत्सव: मास्क नहीं लगाने वाले 20 लोगों को खजराना पुलिस ने अस्थाई जेल भेजा, धर्मगुरु बोले – सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों पर भी हो कार्रवाई


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इंदौर11 मिनट पहले

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कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर खजराना पुलिस ने 20 को अस्थाई जेल भेजा।

इंदौर में बढ़ते कोरोना संकट को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन से सख्ती को और बढ़ा दी है। एक ओर जहां गुुरुवार को रेसीडेंसी कोठी में धर्मगुरुओं के सािा बैठक कर काेरोना के रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। जिसके बाद 2 से 4 अप्रैल तक इंदौर में वैक्सीनेशन महोत्सव मनाने के आदेश कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी कर दिए। वहीं, खजराना थाना क्षेत्र में बगैर मास्क के घूमने वाले 20 लोगों पर थाना खजराना प्रभारी ने धारा 151 के तहत कार्यवाही कर अस्थाई जेल भेज दिया। इंदौर में अस्थाई जेल भेजने की नए साल में यह पहली कार्रवाई है।

रेसीडेंसी कोठी में धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर सुझाव लिए गए।

रेसीडेंसी कोठी में धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर सुझाव लिए गए।

रेसीडेंसी कोठी में दोपहर में विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और प्रशासन के आला अधिकारियों ने बैठक की। मंत्री सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। इसीलिए सभी का सुझाव जरूरी है। धर्मगुरुओं का कहना था कि वैक्सीन को लेकर सभी जानकारी आम जनता को मिलनी चाहिए। इसे लेकर कोई भ्रम है तो उसका निराकरण भी हो। सोशल मीडिया में वैक्सीन के बारे में अनर्गल टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो।। सुझावों के बाद इंदौर में 2 अप्रैल से तीन दिन के लिए वैक्सीन महोत्सव मनाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी धर्मगुरु अपने अनुयाइयों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे और खुद भी वैक्सीन लगवाएंगे और इसे सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के साथ साझा भी करेंगे।

कलेक्टर ने वैक्सीनेशन महोत्सव मनाने के आदेश जारी किए

  • कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर में 2 से 4 अप्रैल तक “वैक्सीनेशन महोत्सव” आयोजित किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशानुसार रंगपंचमी के दिन वैक्सीनेशन के कैंप निजी अस्पतालों द्वारा लगाए जा सकेंगे। इसे लेकर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
  • रंगपंचमी के दिन नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी शासकीय वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे।
  • वैक्सीन कार्य में लगे सभी एएनएम/शासकीय वैक्सीनेटर को शहर में अवकाश के दिन सेवा देने के सम्मान में 150 रुपए की सम्मान राशि रेडक्रास से दी जाएगी।
  • 4 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालित शासकीय वैक्सीन केन्द्र बंद रहेंगे, लेकिन सभी निजी अस्पताल विभिन्न रहवासी संघों से संपर्क कर विभिन्न काॅलोनियों में कैंप आयोजित कर भुगतान आधार पर कैम्प आयोजित कर सकेंगे। वैक्सीनेशन केन्द्रों में आने जाने की छूट होगी।
  • रंगपंचमी त्यौहार “मेरी होली मेरे घर” के तर्ज पर ही मनाया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर रंग त्योहार मनाए जाने पर प्रतिबंध पूर्ववत प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर 188 के तहत कार्रवाई होगी।

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