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भोपाल14 मिनट पहले
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ज्यादती के बाद एक 28 वर्षीय युवती के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता ने हाईकोर्ट से 13 सप्ताह 3 दिन के गर्भ काे गिराने के लिए अर्जी लगाई थी। मामले में हाईकोर्ट ने युवती को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। इसके पहले महिला ने मेडिकल बोर्ड में आवेदन देकर गर्भपात करने की अनुमति मांगी थी।
मेडिकल बोर्ड यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया था कि कानून के तहत उन्हें 12 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात कराने की अनुमति देने का अधिकार है। जिसके बाद युवती ने हाईकाेर्ट में अर्जी दी थी। दरअसल युवती की एक ट्रेनिंग के दौरान छिंदवाड़ा निवासी आरोपी सोनू चोरिया से मुलाकात हुई थी। युवती का आरोप है कि सोनू ने शादी का झांसा देकर ज्यादती की। जब वह गर्भवती हुई तो आरोपी ने अनुसूचित जाती का कहकर शादी करने से इंकार कर दिया।