MP में सरकार ने लागू किया ESMA, डॉक्टर नहीं कर सकेंगे ड्यूटी से इंकार, रोज 4 लाख को लगेगी वैक्सीन

MP में सरकार ने लागू किया ESMA, डॉक्टर नहीं कर सकेंगे ड्यूटी से इंकार, रोज 4 लाख को लगेगी वैक्सीन


कोरोना से लड़के के लिए मप्र में सरकार ने ESMA लागू कर दिया है.

मध्य प्रदेश में ESMA: सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती करने का फैसला किया है. सरकार ने प्रदेश में एस्मा लगा दिया है. कोई डॉक्टर या नर्स अब तीन महीने तक काम से मना नहीं कर सकेगा.


  • Last Updated:
    April 1, 2021, 7:12 AM IST

भोपाल. मध्य पदेश में कोरोना की बिगड़ती स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू करने का फैसला किया है. एस्मा स्वास्थ्य समेत कुल 10 सेवाओं पर लागू किया गया है, जो 3 महीने के लिए लागू रहेगा. खास बात ये है कि एस्मा के दायरे में सरकारी और निजी दोनों सेवाओं को शामिल किया गया है. एस्मा लागू होने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी सेवाएं देने से इनकार नहीं कर सकेंगे.

उधर सरकार ने कोरोना को देखते हुए वैक्सिनेशन का टारगेट दोगुना करने का भी फैसला किया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 1 अप्रैल से प्रतिदिन वैक्सीनेशन का टारगेट बढ़ाया जा रहा है. जिलों को नए टारगेट दिए जा रहे हैं. प्रदेश में नए टारगेट के अनुसार 400019 वैक्सीनेशन प्रतिदिन किए जाएंगे. भोपाल में 40,000 वैक्सिनेशन, इंदौर में 50000 वैक्सिनेशन, जबलपुर में 25000 वैक्सिनेशन, ग्वालियर में 25000 वैक्सिनेशन और उज्जैन में रोज 20000 वैक्सिनेशन किए जाएंगे.

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में साढ़े आठ करोड़ की आबादी है. इनमें से 18 साल से ज्यादा उम्र की आबादी छह करोड़ के करीब है. अभी 45+ के सभी लोगों को टीका लगाने के निर्देश हैं, जिनकी आबादी 1.18 करोड़ है. यह संख्या प्रदेश की कुल टीकाकरण योग्य छह करोड़ आबादी की करीब 19% है.

किन किन सेवाओं पर लागू होगा एस्मा ?सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण और परिवहन, दवाइयों और ड्रग्स की बिक्री परिवहन एवं विनिर्माण, एंबुलेंस सेवाएं, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन, बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन.









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