साढ़े 4 साल बाद मिला न्याय: डाॅक्टर के बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद

साढ़े 4 साल बाद मिला न्याय: डाॅक्टर के बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद


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इंदौर3 मिनट पहले

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डकाच्या में मेडिकल स्टोर में घुसकर डॉक्टर के बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद और अर्थदंड सुनाया है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी लतिका जमरा ने बताया कि कोर्ट ने थाना
शिप्रा के मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अशोक पिता भेरूप्रसाद मिश्रा निवासी विजय नगर को आजीवन कारावास तथा 1 हजार रुपए से दंडित किया। 7 वर्ष का कारावास एवं पांच सौ रुपए दंड से भी दंडित किया गया है।
ये है मामला- अभियोजन के अनुसार फरियादी सुनील चौधरी ने थाना शिप्रा पर 15 मई 2016 को मौखिक रिपोर्ट की थी कि वह दोपहर 2 बजे के लगभग श्रीराम मेडिकल डकाच्या पर इलाज हेतु गया था। वहां डॉक्टर कोठारी नहीं थे। मेडिकल पर डॉक्टर का लड़का पंकज उर्फ मोनू बैठा था। उसने बताया कि 10 मिनट इंतजार करो, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। इतने में डॉक्टर क्लिनिक पर आ गए और उन्होंने जांच कर पर्ची पर दवाई लिखी और पंकज को कहा इंजेक्शन और बॉटल लगाने के लिए निकाल दो। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि थोड़ा पानी पीकर आराम कर लो, बॉटल बाद में लगाऊंगा। इस पर वह मेडिकल के पीछे वाले कमरे में जाकर लेटा ही था कि उसे गोली चलने की आवाज आई। जब वह उठकर गया तो अशोक मिश्रा वीएचपी मेडिकल स्टोर वाला वहां था और उसके हाथ में पिस्टल थी, जिससे उसने पंकज पर जान से मारने की नीयत से फायर कर घायल कर दिया था। पंकज को छाती व पेट में गोली लगने से खून बह रहा था। उसके बाद आरोपी डॉक्टर के कैबिन में गया और उनके साथ भी मारपीट करने लगा था। इसी मामले में सजा का फैसला दिया गया है।

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