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जबलपुर36 मिनट पहले
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मप्र हाईकोर्ट ने दमोह एसपी को निर्देश दिया है कि तनावग्रस्त पुलिस कर्मी के आवेदन का निराकरण 30 दिन में किया जाए। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। रक्षित केन्द्र दमोह में कार्यरत पुलिस कर्मी अनिल रजक की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि वह मानसिक रूप से तनाव में है।
वह रात में ड्यूटी करने में असहज महसूस करता है। इसके बावजूद उसकी रात में ड्यूटी लगाई जाती है। इससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उसने 21 मार्च 2020 को दमोह एसपी को आवेदन देकर इस संबंध में जानकारी देकर दिन में ड्यूटी लगाने का अनुरोध किया, लेकिन उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।
अधिवक्ता भूपेन्द्र कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को देखते हुए उसके आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने दमोह एसपी को 30 दिन में पुलिस कर्मी के आवेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया है।