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- All The Plants In The District Will Give Oxygen Only To Hospitals, The Industry Will Not Get
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इंदौर6 मिनट पहले
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- मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए आदेश
जिले में अस्पतालों में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत इंदौर में संचालित ऑक्सीजन प्लांट और सप्लायर सिर्फ अस्पतालों को ही ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। इनमें से काेई भी इंस्ट्रीज को ऑक्सीजन नहीं देगा।
कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है, कोविड-19 के संक्रमण बुरी तरह फैल रहा है। मौतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। इंदौर जिले में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।इस कारण जिले में स्थित निजी व सरकारी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। भविष्य में ये मांग बढ़ सकती है।
ऑक्सीजन का उपयोग मेडिकल के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों द्वारा भी किया जाता है। इस करण मेडिकल ऑक्सीजन के अस्पतालों की आपूर्ति में कमी हो सकती है। इससे गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाने मुश्किल आ सकती है।
कलेक्टर ने मनीष सिंह ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 व एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत उक्त आदेश जारी किए हैं। उक्त निर्देशों का पालन जिले के समस्त लाइसेंसी मेडिकल प्लांट को करना होगा। इनकी मॉनिटरिंग के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 187, 188, 260, 270, 271 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।