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- Burhanpur Collector Closed Liquor Shops On 184 Active Cases, Liquor Shops Still Open In 194 Cases In Khandwa, Religious Event Banned In Singaji Omkareshwar
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खंडवा2 मिनट पहले
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शुक्रवार रात लॉकडाउन के दौरान इंदौर रोड पड़ावा सहित शहर की अन्य शराब दुकानें खुली रहीं।
- – आबकारी अधिकारी किरार ने कहा : यह शासन और कलेक्टर का विवेकाधिकार
कोरोना संक्रमण के वायरस पर रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन अपने स्तर से निर्णय ले रहा हैं। प्रदेश सरकार ने शनिवार-रविवार कुल 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया। वहीं 184 एक्टिव केस होने पर बुरहानपुर कलेक्टर ने शराब दुकानें भी बंद कराई। इधर, 194 केस पर खंडवा प्रशासन ने धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर व सिंगाजी में आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया हैं। लेकिन यहां शराब दुकानें खुली रहीं। शासन-प्रशासन की दोहरी नीति को सिस्टम का वायरस कहेंगे या फिर संक्रमण का।
बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीणसिंह ने शराब दुकानें बंद कराने संबंधी शुक्रवार को एक आदेश जारी किया। जारी आदेश में नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया हैं। बुरहानपुर में कोरोना मामलों की बात की जाए तो यहां 184 केस एक्टिव हैं।
तीर्थनगरी ओंकारेश्वर
इधर, 194 एक्टिव कोरोना केस वाले खंडवा प्रशासन ने चैत्र (भूतड़ी) अमावस्या को लेकर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर व संत सिंगाजी में धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया हैं। इस संबंध में पुनासा एसडीएम चंदरसिंह सोलंकी ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया कि अमावस्या पर संत सिंगाजी व ओंकारेश्वर में स्नान व पूजन-दर्शन के लिए खंडवा सहित आसपास के कई जिलों से श्रद्वालु आते हैं। ऐसे में कोविड नियमों का उल्लंघन होगा। इस दृष्टि से दोनों धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन नहीं होंगे।
– शासन और कलेक्टर का विवेकाधिकार
जिला आबकारी अधिकारी रामप्रकाश किरार के अनुसार शराब दुकानें को बंद कराने का निर्णय सरकार या फिर जिला कलेक्टर ही ले सकते हैं। यह उनका विवेकाधिकार हैं। भास्कर ने इस संबंध में खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेद्वी से जवाब चाहा लेकिन उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझा।