बिना मास्क घूमने पर रेलवे में 500 रूपये जुर्माना: रेलवे स्टेशन परिसर में बिना मास्क घूमने पर अब देना पड़ेगा ₹500 तक जुर्माना, रेलवे बोर्ड के ने किया आदेश जारी

बिना मास्क घूमने पर रेलवे में 500 रूपये जुर्माना: रेलवे स्टेशन परिसर में बिना मास्क घूमने पर अब देना पड़ेगा ₹500 तक जुर्माना, रेलवे बोर्ड के ने किया आदेश जारी


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रतलाम5 घंटे पहले

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रेलवे स्टेशन पर अब 500 रूपये जुर�

  • रतलाम रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क घूमने वाले 145 लोगों से अब तक वसूले गए 14500 रुपए
  • वर्तमान में जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार बिना मास्क घूमने वालों से वसूला जा रहा था 100 रुपए जुर्माना

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में बिना मास्क घूमने वालों पर ₹500 तक जुर्माना लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में बिना मास्क पाए जाने पर अब और सख्त जुर्माना वसूल किया जाएगा। रतलाम रेलवे स्टेशन पर अप्रैल माह में बिना मास्क घूमने वाले 145 लोगों पर कार्यवाही कर उनसे 14500 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। यहां वर्तमान में रतलाम कलेक्टर की गाइड लाइन के अनुसार सो रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माना वसूला जा रहा था। जहां अब रेल मंत्रालय के आदेश अनुसार अधिकतम जुर्माना ₹500 तक वसूला जा सकेगा।

दरअसल रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत कुमार गुप्ता ने आज ही अपने ऑफिशल टि्वटर से ट्वीट कर अप्रैल माह में की गई चालानी कार्यवाही के बारे में जानकारी साझा की थी। वही रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब रेलवे स्टेशन परिसरों और यात्री ट्रेनों में बिना मास्क घूमने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अधिकतम जुर्माना ₹500 तक वसूल किया जा सकेगा।

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