कोरोनाकाल में चुनाव पर MP हाईकोर्ट सख्त: दमोह समेत बंगाल चुनावों में नहीं हुआ कोविड प्रोटोकॉल का पालन; केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस

कोरोनाकाल में चुनाव पर MP हाईकोर्ट सख्त: दमोह समेत बंगाल चुनावों में नहीं हुआ कोविड प्रोटोकॉल का पालन; केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस


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जबलपुर7 घंटे पहले

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MP हाईकोर्ट ने लगातार चुनावों के चलते देश और प्रदेश में हुए कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन और इसके चलते संक्रमण में वृद्धि को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस देकर 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

जानकारी के अनुसार वकील पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी के तरफ से दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में प्रदेश में हुए दमोह उपचुनाव समेत अन्य राज्यों में चल रहे चुनावों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन और इसके चलते संक्रमण बढ़ने का आरोप लगाया गया है।

स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं

याचिकाकर्ता पीसी पालीवाल और वकील उमेश त्रिवेदी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण ने भयानक रूप धारण कर लिया है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी है। एंटीवायरस ड्रग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। श्मशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए कतारों में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है।

संक्रमण के बीच उपचुनाव और विधानसभा चुनाव से हालात बिगड़े

देश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, लेकिन इसी दौरान उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव करवाए जा रहे हैं। इसमें कोविड गाइडलाइन को ताक पर रख दिया गया। हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में कोविड गाइडलाइन का पालन न होने पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग और मध्यप्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों से 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है। गौरतलब है, दमोह में 17 अप्रैल को ही मतदान संपन्न हुआ है।

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