कार खरीदने पर मिलेगी टैक्स में 25 फीसदी की छूट.
स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने से नए वाहनों की कीमत में 10 फीसदी तक की कमी आएगी. जिससे नए देश में नए वाहनों की मांग बढ़ेगी और ऑटो सेक्टर में तेजी आएगी. जिससे करीब 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.
नई दिल्ली. 1 अक्टूबर के बाद अगर आप वाहन खरीदते है और आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कबाड़ करते है. तो आपको नई कार खरीदने पर टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट मिल सकती है. दरअसल केंद्र सरकार ने मार्च में स्क्रैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसमें सरकार ने साफ किया था की, प्रदूषण को कम करने के लिए 15 साल पुराने कॉमर्शियल और 20 साल पुराने नॉन कामर्शियल वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा. वहीं सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में साफ किया था कि, जो वाहन 8 साल पुराने होंगे उनसे ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा और ये पैसा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए खर्च होगा. आपको बता दें रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के साथ पर्सनल गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं कमर्शियल व्हीकल खरीदने पर टैक्स में 15 फीसदी की छूट मिलेगी. यह भी पढ़ें: EeVe इंडिया ला रही है नया दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में मिलेगी 130km की ड्राइविंग रेंज 15 साल तक के लिए मिलेगी छूट – ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के साथ पैसेंजर गाड़ी खरीदने पर 25 फीसदी और कमर्शियल गाड़ी खरीदने पर 15 फीसदी की छूट मिल सकती है. सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, कमर्शियल व्हीकल पर 8 साल के लिए टैक्स छूट मिलेगी. जबकि पर्सनल व्हीकल खरीदने पर रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 साल तक के लिए टैक्स छूट मिलेगी.
यह भी पढ़ें: Honda Dio पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, जल्दी करें कहीं देर न हो जाए ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ेगी- नितिन गडकरी के अनुसार स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने से नए वाहनों की कीमत में 10 फीसदी तक की कमी आएगी. जिससे नए देश में नए वाहनों की मांग बढ़ेगी और ऑटो सेक्टर में तेजी आएगी. जिससे करीब 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.