ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर नियंत्रण: भोपाल कलेक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट निर्धारित किए, 7 क्यूबिक मीटर के 500 और 10 के 650 रुपए मूल्य से ज्यादा नहीं ले सकेंगे

ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर नियंत्रण: भोपाल कलेक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट निर्धारित किए, 7 क्यूबिक मीटर के 500 और 10 के 650 रुपए मूल्य से ज्यादा नहीं ले सकेंगे


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भोपाल10 मिनट पहले

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शहर में बढ़ते ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने विक्रय मूल्यों में एकरूपता रखने हेतु  मूल्य निर्धारित किए हैं।

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर के मूल्य की दर को निर्धारित कर दिया है उससे अधिक राशि लेने पर संबंधित के विरुद्ध कालाबाजारी करने की धारा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल जिले में कोविड -19 की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सभी चिकित्सालयों में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखा जाना आवश्यक है । ऑक्सीजन सिलेण्डर के विक्रय मूल्यों में एकरूपता रखने हेतु मूल्य निर्धारित किये गए है ।

ऑक्सीजन सिलेंडरों के निर्धारित मूल्य

7 क्यूबिक मीटर सिलेण्डर डिस्ट्रीब्यूटर/मेन्यूफेर्चर रेट ( जीएसटी सहित ) 360 रूपए और ,सब डिलर्स रेट / अस्पताल तक रेट ( परिवहन एवं जीएसटी सहित ) 500 रूपए निर्धारित किया है। 10 क्यूबिक मीटर सिलेण्डर डिस्ट्रीब्यूटर/मेन्यूफेर्चर रेट ( जीएसटी सहित ) 510 रूपए,सब डिलर्स रेट / अस्पताल तक रेट ( परिवहन एवं जीएसटी सहित ) 650 रूपए नियत दर अधिकतम दर है ।

निर्धारित दर से अधिकतम दर पर विक्रय करने के प्रकरण प्राप्त होने पर कालाबाजारी प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएग । डीलर इनपुट कॉस्ट कम होने पर कम राशि में भी विक्रय किया जा सकता है । यह आदेश आगामी एक माह के लिए प्रभावशील होगा ।

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